देशनई दिल्ली

सुप्रीम कोर्ट – जबरन संबंध बनाने से प्रेग्नेंट हुई तो गर्भपात की हकदार महिला…

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को गर्भपात पर ऐतिहासिक फैसला सुनाया। अदालत ने सभी महिलाओं को गर्भपात का अधिकार दे दिया, फिर चाहें वो विवाहित हों या अविवाहित। कोर्ट ने कहा कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी एक्ट के तहत 22 से 24 हफ्ते तक गर्भपात का हक सभी को है।

बेंच की अगुआई कर रहे जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि ये दकियानूसी धारणा है कि सिर्फ शादीशुदा महिलाएं ही सेक्शुअली एक्टिव रहती हैं। अबॉर्शन के अधिकार में महिला के विवाहित या अविवाहित होने से फर्क नहीं पड़ता।

कोर्ट ने कहा कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी एक्ट में मैरिटल रेप को शामिल किया जाना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि अगर जबरन सेक्स की वजह से पत्नी गर्भवती होती है तो उसे सेफ और लीगल अबॉर्शन का हक है।

मेरिटल रेप पर सुप्रीम कोर्ट का पूरा फैसला पढ़िए….
विवाहित महिला भी सेक्शुअल असॉल्ट और रेप सर्वाइवर्स के दायरे में आती है। रेप की सामान्य परिभाषा यह है कि किसी महिला के साथ उसकी सहमति के बिना या इच्छा के खिलाफ संबंध बनाया जाए। भले ही ऐसा मामला वैवाहिक बंधन के दौरान हुआ हो। एक महिला पति के द्वारा बनाए गए बिना सहमति के यौन संबंधों के चलते गर्भवती हो सकती है।

अंतरंग साथी की हिंसा एक वास्तविकता है और यह रेप में भी तब्दील हो सकती है… अगर हम इसे नहीं पहचानते हैं तो ये लापरवाही होगी। अजनबी ही विशेष तौर पर या खास मौकों पर यौन और लिंग आधारित हिंसा के लिए जिम्मेदार होते हैं, यह गलत और अफसोसनाक धारणा है। परिवार के लिहाज से देखा जाए तो महिलाएं सभी तरह की यौन हिंसा के अनुभवों से गुजरती हैं। ये लंबे समय से हो रहा है।

रेप की परिभाषा में मेरिटल रेप को शामिल किए जाने की एकमात्र वजह MTP एक्ट यानी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी है। इसके कोई और मायने निकाले जाने पर एक महिला बच्चे को जन्म देने और ऐसे पार्टनर के साथ उसे पालने को मजबूर होगी, जिसने महिला को मानसिक और शारीरिक यातना दी है। हम यहां यह साफ करना चाहते हैं कि MTP के तहत अबॉर्शन कराने के लिए महिला को यह साबित करने की जरूरत नहीं है कि उसका रेप हुआ है या सेक्शुअल असॉल्ट हुआ है।

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