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Delhi Liquor Policy Case : के.कविता की अंतरिम जमानत याचिका फिर हुई खारिज

नई दिल्ली

दिल्ली शराब घोटाले में जेल में बंद केसीआर की बेटी के कविता की जमानत याचिका खारिज हो गई है। राउज एवेंन्यू कोर्ट ने आज मामले में सुनवाई में यह फैसला सुनाया। बीआरएस एमएलसी के कविता ने अपने बेटे की स्कूल परीक्षाओं को आधार बनाकर अंतरिम जमानत मांगी थी। बता दें कि शराब घोटाला मामले में वो ईडी की रिमांड के बाद न्यायिक हिरासत में हैं।

इससे पहले राउज एवेंन्यू कोर्ट ने दिल्ली शराब घोटाले की आरोपी के कविता की अंतरिम जमानत याचिका पर 4 अप्रैल को सुनवाई कर ली थी। कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा था। आज अदालत ने कविता की जमानत अर्जी खारिज कर दी। बता दें कि दिल्ली शराब घोटाला मामले में हाल ही में दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है। इससे पहले मनीष सिसोदिया, सतेंद्र जैन की भी गिरफ्तारी हो चुकी है। हालांकि कुछ दिन पहले आप नेता संजय सिंह जमानत पर बाहर आए हैं।

सीबीआई पूछताछ के खिलाफ भी कोर्ट का रुख
कथित दिल्ली शराब नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार बीआरएस नेता के कविता ने शनिवार को सीबीआई पूछताछ के खिलाफ अदालत का रुख किया। के कविता ने सीबीआई को पूछताछ की दी गई अनुमति वापस लेने का अनुरोध किया है। बता दें कि शराब नीति मामले में भ्रष्टाचार की जांच सीबीआई कर रही है।

कविता के वकील नितेश राणा ने अदालत को बताया कि सीबीआई ने ‘उनके पीठ पीछे’ उनसे पूछताछ करने की अनुमति मांगने वाली याचिका दायर करके कानून की उचित प्रक्रिया को विफल कर दिया। राणा ने कहा, ‘‘मुझे गंभीर आशंका है कि अदालत से अनुकूल आदेश प्राप्त करने के लिए सीबीआई ने सही तथ्यों का खुलासा नहीं किया होगा।’’

उन्होंने अदालत से आग्रह किया कि कविता से न्यायिक हिरासत में पूछताछ की अनुमति देने वाले उसके शुक्रवार के आदेश को तब तक स्थगित रखा जाए जब तक कि उनका पक्ष नहीं सुना जाता। अदालत ने दलील सुनी और सीबीआई द्वारा कविता की याचिका पर जवाब देने के लिए समय मांगने के बाद मामले को 10 अप्रैल तक सुनवाई के लिए टाल दिया।

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