नई दिल्ली

सीबीआई ने टेप केस में नीरा राडिया को क्लीन चिट…

नई दिल्ली। सीबीआई ने कॉरपोरेट लॉबिस्ट नीरा राडिया को टेपिंग मामले में क्लीन चिट दे दी है। सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया है कि पूर्व कॉरपोरेट लॉबिस्ट नीरा राडिया के खिलाफ उनके राजनेताओं, वकीलों, पत्रकारों और उद्योगपतियों के बीच हुई बातचीत की टेप की सामग्री की जांच में उसे कोई आपत्तिजनक बात नहीं मिली है।

सीबीआई ने कहा-कोई मामला नहीं बनने के कारण प्रारंभिक पूछताछ बंद कर दी गई थी
केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने कॉरपोरेट लॉबिस्ट नीरा राडिया को 8,000 अलग-अलग टेप बातचीत से संबंधित मामले में क्लीन चिट देते हुए कहा है कि उसने इससे जुड़े 14 मामले में प्रारंभिक जांच की थी पर कोई मामला नहीं बनने के कारण प्रारंभिक पूछताछ बंद कर दी गई थी।

नीरा राडिया बनाम रतन टाटा मामले में सुप्रीम कोर्ट में हो रही है सुनवाई 
बता दें कि जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की बेंच नीरा राडिया बनाम रतन टाटा मामले की सुनवाई कर रही है। इस याचिका में 84 वर्षीय उद्योगपति ने लॉबिस्ट नीरा राडिया और टाटा समूह के बॉस सहित अन्य व्यक्तियों के बीच टेलीफोन पर हुई बातचीत को मीडिया आउटलेट्स की ओर से प्रकाशित किए जाने के बाद अपने निजता के अधिकार की रक्षा की मांग की है।

याचिकाकर्ता के वकील के रूप में कोर्ट में पेश हुए प्रशांत भूषण 
मामले में पेश होने वाले वकीलों में सिद्धार्थ लूथरा, एएसजी ऐश्वर्या भाटी और प्रशांत भूषण शामिल हैं। सुनवाई के दौरान एएसजी भाटी ने कहा कि निजता के अधिकार मामले में फैसला आने के बाद अब इस केस में कुछ भी नहीं बचा है, साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि मामले में पहले भी सीबीआई जांच करने का आदेश दिया गया था। वहीं दूसरी ओर याचिकाकर्ता के वकील प्रशांत भूषण ने पीठ को बताया कि वह अन्य मामलों में व्यस्त हैं और चाहते हैं कि इस विषय पर  बहस हो। इसके बाद पीठ ने इस मामले को पास ओवर दिया।

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