छत्तीसगढ़

आचार संहिता लागू, पार्टियों के पोस्टर हटाए

रायपुर.

छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव की तारीख की घोषणा कर दी गई है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा आदर्श आचार संहिता लगने के बाद 24 घंटे के भीतर राजनीतिक पार्टियों के बैनर और पोस्टर हटाए जाएंगे। पत्रकारों एवं मीडिया से सहयोग की अपील की गई है। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि आचार संहिता का कड़ाई से पालन कराए जाएगा।

गौरेला पेंड्रा मरवाही जिला कलेक्टर प्रियंका ऋषि महोबिया ने बताया कि आदर्श आचार संहिता लागू होने के कारण सरकारी संपत्ति पर सभी राजनीतिक विज्ञापन की वाल राइटिंग, पोस्टर्स, पेपर्स या किसी अन्य रूप में विरूपण, कट आउट, होर्डिंग्स, बैनर, फ्लैग आदि निर्वाचन की घोषणा से 24 घंटे के भीतर हटा दिये जाएंगे। सार्वजनिक संपत्ति और सार्वजनिक स्थानों मे सभी राजनैतिक विज्ञापन या किसी अन्य रूप में विरूपण कट आउट, होर्डिंग्स, बैनर, फ्लैग इत्यादि निर्वाचनों की घोषणा से 48 घंटों के भीतर हटा दिये जाएंगे। निजी संपत्ति पर प्रदर्शित सभी अप्राधिकृत राजनैतिक विज्ञापन तथा स्थानीय विधि एवं न्यायालय के निर्देशों, यदि कोई हो, के अधीन, सभी विज्ञापन आयोग द्वारा निर्वाचन की घोषणा से 72 घंटे के भीतर हटा दिये जाएंगे।

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निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही जिला अंतर्गत कल्याणकारी घोषणा कार्यों पर प्रतिबंध के संबंध में भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश लागू होंगे। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 28- क के अधीन निर्वाचनों के संचालन के लिए नियोजित समस्त अधिकारी कर्मचारी परिणाम घोषित होने तक निर्वाचन आयोग में प्रतिनियुक्ति पर समझे जाएंगे और उस समय तक निर्वाचन आयोग के नियंत्रण, अधीक्षण और अनुशासन के अधीन रहेंगे।

निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा के पश्चात शासन के सभी विभागों और जनप्रतिनिधियों से आचार संहिता का पालन सुनिश्चित करने का अनुरोध किया जाता है। इस संबंध में किसी प्रकार की शिकायत मिलने पर उसे गंभीरता से लिया जाएगा। वहीं, पुलिस अधीक्षक योगेश पटेल ने कहा है आदर्श आचार संहिता का पालन कराया जाएगा। आचार संहिता लागू होने के बाद जिले में लगे राजनीतिक पोस्टर भी निकालने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है।

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