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अदालत ने अंकिता भंडारी हत्याकांड में सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता भी दोषी करार ठहराया

कोटद्वार
अंकिता भंडारी हत्याकांड में कोटद्वार की अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने शुक्रवार को अपना फैसला सुना दिया। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रीना नेगी ने पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता को दोषी करार दिया है। तीनों की सजा का ऐलान होना अभी बाकी है। उत्तराखंड के ऋषिकेश में रिजॉर्ट की रिसेप्शनिस्ट अंकिता भंडारी की हत्या 18 सितंबर 2022 को की गई थी।

अदालत ने सोमवार को बचाव पक्ष और अभियोजन पक्ष के बीच आखिरी बहस सुनकर फैसला 30 मई के लिए सुरक्षित रख लिया था। इस मामले की जांच के दौरान एसआईटी ने 500 पेज की चार्जशीट दाखिल की थी, जिसमें कुल 97 गवाहों को नामित किया गया था। अभियोजन पक्ष की ओर से इनमें से 47 गवाहों को अदालत में पेश किया गया।

श्रीनगर गढ़वाल की रहने वाली अंकिता भंडारी ऋषिकेश के पास वनंतरा रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट थीं। 18 सितंबर 2022 को उसकी हत्या कर शव चीला नहर में फेंक दिया गया था। एसआईटी की ओर से कोर्ट में दाखिल 500 पन्नों की चार्जशीट में कहा गया था कि पुलकित आर्य ने अपने दो कर्मचारियों सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता के साथ मिलकर हत्या कर दी थी।

मामले की सुनवाई दो साल और आठ माह चली और इस दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से विवेचना अधिकारी सहित 47 गवाह पेश किए गए। अंकिता का पुलकित से विवाद हो गया था जिसके बाद पुलकित ने भास्कर और गुप्ता के साथ मिलकर अंकिता को ऋषिकेश की चीला नहर में कथित तौर पर धक्का दे दिया था।
सड़कों पर दिखा था आक्रोश

नहर से अंकिता का शव मिलने के बाद पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर उन्हें जेल भेज दिया था। पुलकित, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के तत्कालीन नेता विनोद आर्य का बेटा है। मामला सामने आते ही पार्टी ने आर्य को बाहर का रास्ता दिखा दिया था। मामले के प्रकाश में आने के बाद स्थानीय लोग सड़क पर उतर गए और लोगों को शांत करने के वास्ते राज्य सरकार को मामले की जांच के लिए विशेष जांच दल गठित करना पड़ा। साथ ही सरकार ने आरोपियों को सख्त से सख्त सजा दिलाने का भी ऐलान किया था।

 

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