मध्यप्रदेश

शा.प्रा.वि. केसवानी में पत्रकारों को जानकारी देने से मना, बोले बिना लिखित आदेश जवाब नहीं देंगे

शा.प्रा.वि. केसवानी में पत्रकारों को जानकारी देने से मना, बोले बिना लिखित आदेश जवाब नहीं देंगे

राजेंद्रग्राम /छबिलाल  
भ्रष्टाचार और अनियमितताओं की कवरेज करने पहुंचे पत्रकारों को शासकीय प्राथमिक विद्यालय केसवानी में जानकारी देने से मना कर दिया गया। स्कूल के शिक्षक-शिक्षिका ने साफ कहा कि "बिना लिखित आदेश के पत्रकारों को कोई जवाब नहीं दिया जाएगा। यह संकुल प्रभारी का आदेश है।"

पत्रकार विद्यालय की स्थिति, बच्चों की शिक्षा और अन्य व्यवस्थाओं की जानकारी लेने स्कूल पहुंचे थे। लेकिन स्कूल प्रबंधन ने कैमरा और सवालों का जवाब देने से इंकार कर दिया।शिक्षकों का कहना था कि उच्च अधिकारी का लिखित आदेश आने के बाद ही कोई बात की जाएगी। 

नियमों का उल्लंघन  
सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सरकारी संस्थान की जानकारी सार्वजनिक है। कोई भी नागरिक या पत्रकार जानकारी मांग सकता है। ऐसे में "लिखित आदेश" की शर्त लगाकर जानकारी रोकना पारदर्शिता पर सवाल खड़े करता है।स्थानीय पत्रकारों ने इस रवैये पर नाराजगी जताते हुए जिला कलेक्टर और जिला शिक्षा अधिकारी से मांग की है कि सभी स्कूलों को निर्देश दिए जाएं कि वे मीडिया को तथ्यात्मक जानकारी देने से न रोकें।इस संबंध में संकुल प्रभारी से संपर्क करने का प्रयास किया गया, लेकिन उनसे बात नहीं हो सकी।सोशल मीडिया पोस्ट
शा.प्रा.वि. केसवानी में प्रेस पर ताला!पत्रकार गए तो जवाब मिला।लिखित आदेश लाओ, तभी जानकारी देंगे। संकुल प्रभारी का आदेश है।"अगर सब सही है तो डर कैसा? क्या छिपाया जा रहा  है।

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