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प्रधानमंत्री 15 जनवरी को सिकंदराबाद-विशाखापत्तनम वंदे भारत ट्रेन को दिखाएंगे हरी झंडी: केंद्रीय मंत्री

हैदराबाद
 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 जनवरी को सिकंदराबाद और विशाखापत्तनम के बीच वंदे भारत ट्रेन को वर्चुअली हरी झंडी दिखाएंगे। इसकी जानकारी केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी ने दी है। इस दौरान रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और किशन रेड्डी उद्घाटन सेवा के लिए यहां सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर मौजूद रहेंगे। किशन रेड्डी ने बुधवार रात एक विज्ञप्ति में कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 जनवरी को सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन से प्रतिष्ठित वंदे भारत ट्रेन को संक्रांति के अवसर पर तेलुगू लोगों को तोहफे के रूप में सुबह 10 बजे हरी झंडी दिखाएंगे। देश की आठवीं वंदे भारत ट्रेन सिकंदराबाद और विशाखापत्तनम के बीच लगभग आठ घंटे में चलेगी। विज्ञप्ति में कहा गया है कि ट्रेन के लिए परिकल्पित इंटरमीडिएट स्टॉप में वारंगल, खम्मम, विजयवाड़ा और राजमुंदरी शामिल हैं।

वंदे भारत एक्सप्रेस पर हुआ था पथराव
वंदे भारत एक्सप्रेस पर पथराव की घटना थमने का नाम नहीं ले रही है। वहीं 11 जनवरी को आंध्र प्रदेश से पथराव का मामला सामने आया था, जहां पर वंदे भारत एक्सप्रेस को पत्थरबाजों ने निशाना बनाया था। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 19 जनवरी को वंदे एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाने वाले हैं। इससे पहले ही विशाखापत्तनम में ट्रेन पर पथराव की घटना हुई। जिसकी वजह से ट्रेन के शीशे क्षतिग्रस्त हो गए। डीआरएम के हवाले से  बताया कि विशाखापत्तनम के कांचरापलेम के पास वंदे भारत एक्सप्रेस के एक कोच का शीशा क्षतिग्रस्त हो गया।

दोषियों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई
मंडल रेल प्रबंधक अनूप कुमार सत्पथी ने कहा कि शाम 6:30 बजे विशाखापत्तनम में वंदे भारत ट्रेन पर किसी ने पथराव किया था। इस घटना में खिड़की के 2 शीशे पूरी तरह से टूट गए और उन्हें बदलने की जरूरत है। यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि हमने कुछ संदिग्धों की पहचान की है, आरपीएफ उन पर नजर बनाए हुए है। सीसीटीवी फुटेज खंगाले जाएंगे और दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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बंगाल में हुआ था पथराव
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 दिसंबर को कोलकाता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई थी। इसके बाद से लगातार वंदे भारत एक्सप्रेस पर पथराव की घटना सामने आ रही है। हालांकि पथराव की घटना को लेकर रेलवे अधिनियम की धारा 154 के तहत अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला भी दर्ज किया गया है।

KhabarBhoomi Desk-1

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