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राजीव गांधी के हत्यारों की रिहाई से हमारी भावनाएं आहत हुई : सीएम भूपेश बघेल

रायपुर। राजीव गांधी के हत्यारों की रिहाई मामले में सीएम भूपेश बघेल bhupesh baghel ने बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि राजीव गांधी के हत्यारों को समय से पहले रिहा किया गया है। इसके बारे में हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता अजय राम रमेश का बयान आया है। उन्होंने इसकी आलोचना की है कि इसको छूटना नहीं चाहिए था. बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या में शामिल छह दोषियों की रिहाई का आदेश दिया है। इसके साथ ही इस मामले के सभी सात दोषी रिहा हो गए हैं। इसी साल मई में सुप्रीम कोर्ट ने एक अन्य दोषी एजी पेरारिवलन को आर्टिकल 142 का हवाला देते हुए रिहा किया था। न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति बी वी नागरत्ना की पीठ ने कहा कि जिस नियम के तहत एजी पेरारिवलन को रिहाई दी गई थी, वो इस मामले में दोषी पाए गए अन्य पर भी लागू होती है। ये सभी आरोपी करीब 31 साल से जेल में बंद थे। बता दें कि राजीव गांधी की हत्या 21 मई 1991 को तमिलनाडु के श्रीपेरंबुदूर में आत्मघाती बम धमाके में हुई थी। पेरारिवलन के मामले में न्यायमूर्ति एल. नागेश्वर राव की अध्यक्षता वाली पीठ ने अनुच्छेद-142 के तहत अपने विशेषाधिकार का इस्तेमाल किया था। पेरारिवलन को रिहा करने का आदेश देते हुए कोर्ट ने कहा था, ‘राज्य मंत्रिमंडल ने प्रासंगिक विचार-विमर्श के आधार पर रिहाई का फैसला किया था। अनुच्छेद-142 का इस्तेमाल करते हुए, दोषी को रिहा किया जाना उचित होगा।’ इसके पहले 10 मई को सुनवाई करते हुए भी कोर्ट ने राज्यपाल की ओर से दया याचिका का निस्तारण न करने पर टिप्पणी की थी। कहा था, ‘प्रथम दृष्टया राज्यपाल का यह फैसला गलत और संविधान के खिलाफ है क्योंकि वह राज्य मंत्रिमंडल की सिफारिश से बंधे हैं। उनका फैसला संविधान के संघीय ढांचे पर प्रहार करता है।’

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