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सजा के बाद गई लोकसभा की भी सदस्यता, सांसद मोहम्मद फैजल पर सचिवायल का फैसला

 नई दिल्ली 

हत्या के प्रयास में 10 साल की सजा पा चुके लक्षद्वीप से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सांसद मोहम्मद फैजल को लोकसभा सदस्य के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया गया है। लोकसभा सचिवालय ने शुक्रवार देर रात मोहम्मद फैजल को लेकर ये फैसला किया है। अपनी सजा के खिलाफ सांसद ने केरल हाई कोर्ट का भी रुख किया लेकिन उन्हें वहां भी राहत नहीं मिली। बता दें सांसद राकांपा के सांसद को तीन अन्य लोगों के साथ हत्या के प्रयास के 2009 के मामले में 10 साल जेल की सजा सुनाई गई थी।

केरल हाई कोर्ट से भी नहीं मिली राहत

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बुधवार को कवारत्ती में जिला सत्र अदालत ने राकांपा सांसद और अन्य आरोपियों की जमानत भी निलंबित कर दी। हालांकि, मोहम्मद फैजल ने सजा के खिलाफ केरल हाई कोर्ट का रुख किया, लेकिन हाई कोर्ट से भी उन्हें राहत नहीं मिली लेकिन कोर्ट ने भी फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया।

क्या था मामला?

  सांसद ने कथित तौर पर पूर्व केंद्रीय मंत्री पीएम सईद के दामाद कांग्रेस नेता मोहम्मद सालिया पर एक विवाद के बाद हमला करने के लिए योजना बनाई थी। इस प्लान में मोहम्मद सालिया गंभीर रूप से घायल हो गए थे। बाद में फैजल और अन्य के खिलाफ भारतीय दंड संहिता के तहत हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया गया था। सालिया को बाद में केरल ले जाया गया और एक निजी अस्पताल में कई महीनों तक उनका इलाज चला।

बताया जा रहा है कि मामले में 32 आरोपी थे और पहले चार दोषी करार दिए गए, सांसद इस मामले में दूसरे आरोपी थे। हालांकि, सांसद के वकील ने जोर देकर कहा कि यह एक मामूली हाथापाई थी। मामले की सुनवाई के दौरान न्यायाधीश ने मेडिकल रिपोर्ट और पीड़िता के लंबे समय तक अस्पताल में भर्ती रहने का हवाला देते हुए उनकी दलील को खारिज कर दिया। झड़प 2009 में लोकसभा चुनाव के दौरान हुई थी।
 

KhabarBhoomi Desk-1

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