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विपक्ष के नेता राहुल गांधी बरी, चाईबासा कोर्ट ने दी जमानत

चाईबासा.
झारखंड के चाईबासा एमपी एमएलए कोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को जमानत दे दी है। झारखंड हाई कोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ कथित टिप्पणी के मामले में छह अगस्त को चाईबासा स्थित एमपी-एमएलए कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश जारी किया था। इसी के तहत कांग्रेस नेता राहुल गांधी सुबह 10:00 बजे हेलीकॉप्टर के जरिए चाईबासा पहुंचे। वे टाटा कॉलेज मैदान चाईबासा में बने हेलीपैड से चाईबासा परिसदन गए। वहां कुछ देर विश्राम करने के बाद वे 10:55 बजे चाईबासा सिविल कोर्ट परिसर स्थित एमपी एमएलए कोर्ट में पेश हुए। कोर्ट ने राहुल गांधी से उनके खिलाफ आप द्वारा दर्ज मामले को लेकर सवाल किया, जिसके जवाब में राहुल गांधी ने साफ कहा कि मैंने गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ ऐसी कोई टिप्पणी नहीं की है।

इसके बाद कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका स्वीकार करते हुए मामले का नियमित संचालन करने का आदेश भी दिया और आगे की गवाही आदि शुरू करने का निर्देश दिया। करीब 15 मिनट तक एमपी एमएलए कोर्ट में रहने के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी सीधे टाटा कॉलेज में बने हेलीपैड पहुंचे और वहां से रांची के लिए रवाना हो गए।

आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने चाईबासा के एमपी एमएलए कोर्ट के 2 जून 2025 के आदेश को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जिसमें उन्हें 26 जून को पेश होने का निर्देश दिया गया था। राहुल गांधी के वकील ने हाईकोर्ट को सूचित किया कि उनके मुवक्किल उस दिन पेश नहीं हो पाएंगे और इसके बजाय उन्होंने हाईकोर्ट से गांधी को चाईबासा कोर्ट में पेश होने के लिए 6 अगस्त के बाद की तारीख देने का अनुरोध किया।

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हाईकोर्ट ने उनके अनुरोध को स्वीकार कर लिया। राहुल गांधी ने पहले अपनी याचिका में उल्लेख किया था कि उन्होंने मामले के इस चरण में चाईबासा अदालत में पेश होने से छूट की मांग करते हुए पहले ही याचिका दायर की है। गांधी की याचिका में कहा गया था कि पेशी से छूट की याचिका हाईकोर्ट में लंबित है।

इसके बाद झारखंड हाईकोर्ट ने उन्हें 6 अगस्त को चाईबासा एमपी एमएलए कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश दिया था चाईबासा भाजपा नेता प्रताप कुमार कटियार ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के खिलाफ 2018 में चाईबासा में आयोजित एक रैली में भाजपा नेता और गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ कथित तौर पर अपमानजनक बयान देने के आरोप में मानहानि का मुकदमा दायर किया था।

मंत्री दीपिका पांडे, इरफान अंसारी, सुमित समेत अन्य नेता चाईबासा में जुटे
कांग्रेस नेता राहुल गांधी की चाईबासा एमपी एमएलए कोर्ट में पेशी को देखते हुए झारखंड सरकार की ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे, स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी, कांग्रेस नेता सुबोधकांत सहाय, बंधु तिर्की समेत कांग्रेस के अन्य प्रदेश स्तरीय बड़े नेता सुबह से ही चाईबासा में जमे रहे। सभी नेता चाईबासा कोर्ट परिसर में कोर्ट के आदेश का इंतजार भी करते रहे। राहुल गांधी के कोर्ट से बाहर आने के बाद कांग्रेस नेता और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने मीडिया कर्मियों को चिल्लाकर बताया कि जमानत की गारंटी है, जिसके बाद सभी वहां से सीधे हेलीपैड के लिए रवाना हो गए।

बाबू दरिपा राहुल गांधी के अधिवक्ता ने कहा कि चाईबासा में आयोजित एक रैली के दौरान राहुल गांधी कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इसी संबंध में चाईबासा न्यायालय में उनके विरुद्ध झूठे आरोप के तहत परिवाद दायर किया गया था। इस मामले में कोई सच्चाई नहीं है। आज न्यायालय ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को जमानत दे दी है, आगे की अदालती कार्यवाही जारी रहेगी, हमें न्यायालय पर पूरा विश्वास है कि झूठे मुकदमे में राहुल गांधी की पूरी जीत होगी।

2018 में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व पर आरोप लगाया था कि भाजपा में कोई भी हत्यारा केंद्रीय अध्यक्ष बन सकता है। इसी के तहत चाईबासा में प्रताप कटिहार द्वारा न्यायालय में परिवाद दायर किया गया था। इसी के तहत राहुल गांधी को चाईबासा एमपी एमएलए कोर्ट में आना पड़ा था।

हालाँकि, न्यायालय ने उनकी जमानत याचिका स्वीकार कर ली और मामले में आगे की कार्यवाही का आदेश दिया। जिसमें दोनों पक्षों की ओर से न्यायालय में गवाही पेश की जाएगी। इसके बाद जो भी निर्णय होगा, वह पूरी तरह न्यायालय पर निर्भर है। लेकिन हम पूरी मजबूती से अपना पक्ष रखेंगे और साक्ष्य के तौर पर बयान का वीडियो क्लिप भी न्यायालय को दिया गया है।
-केशव प्रसाद, शिकायतकर्ता प्रताप के वकील कटिहार।

 

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