
रांची
राज्य में चल रहे मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के तहत रविवार (22 अगस्त) और सोमवार (23 अगस्त) को मतदान केंद्रों पर दूसरी एवं अंतिम विशेष शिविर लगाई जाएगी। यदि किसी नागरिक का नाम प्रारुप मतदाता सूची में नहीं है तो वह फार्म-6 भरकर इस शिविर में बीएलओ काे जमा कर सकता है, ताकि उसका नाम मतदाता सूची में दर्ज हो सके।
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार ने शुक्रवार को सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर राज्य के सभी मतदान केंद्रों पर आयोजित अंतिम विशेष शिविर को सफल बनाने में सक्रिय सहयोग की अपेक्षा की है
उन्होंने राजनीतिक दलों से अपील की कि वे अपने बूथ लेवल एजेंटों एवं कार्यकर्ताओं के माध्यम से यह सुनिश्चित करने में सहयोग करें कि राज्य का कोई भी पात्र भारतीय नागरिक मतदाता सूची में सम्मिलित होने से वंचित न रहे।
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि ऐसे सभी पात्र भारतीय नागरिक, जिनकी आयु एक अक्टूबर 2026 को अथवा उससे पहले 18 वर्ष पूरी हो चुकी है अथवा हो जाएगी और जिनका नाम एसआइआर के अंतर्गत प्रकाशित प्रारुप मतदाता सूची में सम्मिलित नहीं है, वे फार्म-6 एवं निर्धारित घोषणापत्र भरकर अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज कराने के लिए आवेदन अवश्य जमा करें।
उन्होंने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से भी ऐसे पात्र नागरिकों को चिन्हित कर आवेदन जमा कराने में सहयोग करने की अपील की। उन्होंने दलों के प्रतिनिधियाें से अपील की कि वे नगर निगम एवं शहरी क्षेत्र में भारतीय नागरिकों को एसआइआर में भाग लेने एवं एसआइआर वाली मतदाता सूची में अपना नाम सूचीबद्ध कराने के लिए अपने स्तर से प्रचार-प्रसार अवश्य करें।
वार्ड सदस्य, पूर्व वार्ड सदस्य शहरी क्षेत्र के मतदाताओं को सहयोग करने में सक्रिय भूमिका निभा सकते हैं। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि मतदान केंद्रों पर शिविर सुबह 10 बजे से शाम चार बजे तक आयोजित की जाएगी।
मतदाता आनलाइन आवेदन के लिए ईसीआइएनईटी ऐप अथवा भारत निर्वाचन आयोग के वोटर्स सर्विस पोर्टल का भी उपयोग किया जा सकता है।
इसके लिए भी जमा कर सकते हैं निर्धारित फार्म
- यदि किसी परिवार के सदस्यों के नाम अलग-अलग मतदान केंद्रों पर दर्ज हैं अथवा उनका वर्तमान मतदान केंद्र उनके निवास स्थान से दूर है, तो परिवार के सदस्यों को उनके निवास के निकट एक ही मतदान केंद्र पर सूचीबद्ध कराने के लिए फार्म-8 के माध्यम से आवेदन किया जा सकता है।
- ऐसे मतदाता जो वर्तमान में झारखंड राज्य के सामान्य निवासी हैं, लेकिन उनका नाम किसी अन्य राज्य की मतदाता सूची में दर्ज है, वे भी अपने वर्तमान झारखंड के पते से संबंधित मतदान केंद्र की मतदाता सूची में स्थानांतरण के लिए फार्म-8 एवं निर्धारित घोषणापत्र भरकर जमा कर सकते हैं।






