मध्यप्रदेश

ई-चालान जमा नहीं किया तो ड्राइविंग लाइसेंस हो जाएगा रद्द, ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों की अब खैर नहीं

भोपाल

 मध्य प्रदेश में ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन अब वाहन चालकों को भारी पड़ सकता है। राज्य में ट्रैफिक पुलिस ने ई-चालान के भुगतान को लेकर सख्त रुख अपनाया है। अगर कोई वाहन चालक तय समय पर अपने ई-चालान का भुगतान नहीं करता है, तो उसके ड्राइविंग लाइसेंस को निरस्त करने की कार्रवाई की जा सकती है। सिग्नल पर लगे हाई-टेक सीसीटीवी कैमरों से ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों पर नजर रखी जा रही है। पुलिस का कहना है कि इस सख्ती का मकसद लोगों को ट्रैफिक नियमों के प्रति जागरूक करना और सड़क दुर्घटनाओं को कम करना है।

क्या है ई-चालान और कितने दिन में भरना होता है?
ई-चालान यानी इलेक्ट्रॉनिक चालान एक डिजिटल प्रणाली है, जिसके तहत पुलिस ट्रैफिक नियम तोड़ने वाले वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई करती है। ट्रैफिक सिग्नल्स पर लगे कैमरे नियमों के उल्लंघन की तस्वीरें कैप्चर कर लेते हैं, जिसके आधार पर चालान जारी किया जाता है। चालान मिलने के बाद वाहन चालक को 15 दिन के अंदर भुगतान करना होता है। अगर तय समय में चालान नहीं भरा जाता, तो वाहन जब्त किया जा सकता है और ड्राइविंग लाइसेंस भी निरस्त किया जा सकता है।

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इंदौर की ट्रैफिक पुलिस की सख्ती के बाद 850 वाहन चालकों ने अपने लंबित चालान का भुगतान कर दिया है। ट्रैफिक डीसीपी अरविंद तिवारी के अनुसार, इस अभियान का मुख्य उद्देश्य लोगों को ई-चालान के प्रति जागरूक करना है। ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि आने वाले दिनों में इस दिशा में और कड़े कदम उठाए जा सकते हैं।

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