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हाईकोर्ट ने ‘दुआरे राशन’ योजना को अवैध घोषित किया

 कोलकाता। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को कलकत्त हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने राज्य सरकार की ‘दुआरे राशन’ योजना को अवैध घोषित कर दिया है। कोर्ट का कहना है कि पश्चिम बंगाल सरकार की यह योजना राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के खिलाफ है। 

दरअसल, पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा ‘दुआरे राशन’ योजना शुरू की गई थी, जिसके तहत लाभार्थियों के घर पर राशन सामग्री उपलब्ध कराई जानी थी। 

160 करोड़ रुपये योजना पर होने थे खर्च
ममता सरकार ने इस योजना को लॉन्च करते वक्त कहा था कि इस योजना पर सरकार 160 करोड़ रुपये खर्च करेगी। लोगों तक राशन पहुंचाने की व्यवस्था को लेकर वाहन खरीदने के लिए लगभग 21,000 राशन डीलर को एक-एक लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। योजना के जरिए 10 करोड़ लोगों को लाभान्वित करने का सरकार का लक्ष्य था। सरकार का कहना था कि इससे 42 हजार नौकरियां सृजित होंगी। 

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