देश

कथित शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को HC ने माना सही, जमानत से भी इनकार

नई दिल्ली
कथित शराब घोटाले में गिरफ्तार किए गए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को एक बार फिर बड़ा झटका लगा है। सीबीआई केस में गिरफ्तारी के खिलाफ और इसी केस में जमानत के लिए दायर उनकी याचिकाओं को हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है। जस्टिस नीना बंसल कृष्णा की बेंच ने उन्हें जमानत के लिए ट्रायल कोर्ट जाने को कहा। इससे पहले ईडी केस में सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी थी। सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिलने पहले सीबीआई ने उन्हें 26 जून को गिरफ्तार कर लिया था। केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। उन्होंने जमानत के लिए याचिका भी दायर की थी।

ईडी वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट से मिल चुकी है राहत
दरअसल, ईडी की गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए 'आप' सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल ने देश की सबसे बड़ी अदालत में याचिका दाखिल की थी। सुप्रीम कोर्ट ने 12 जुलाई को सीएम केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी थी। हालांकि जमानत मिलने के बाद भी वह जेल से बाहर नहीं आ सके क्योंकि 26 जून को सीबीआई ने उन्हें अरेस्ट कर लिया था। सीबीआई की गिरफ्तारी को केजरीवाल ने चुनौती दी है। आज (सोमवार) दिल्ली हाईकोर्ट इस मामले में फैसला सुनाएगा।

सीबीआई की गिरफ्तारी से पहले दिल्ली की एक निचली अदालत ने अरविंद केजरीवाल को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया था। अदालत ने कहा था कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) उनके (केजरीवाल के) खिलाफ धनशोधन मामले में अपराध की आय से जुड़े होने का प्रत्यक्ष साक्ष्य देने में विफल रहा है। हालांकि, निचली अदालत की ओर से जारी इस आदेश के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय की अपील पर दिल्ली उच्च न्यायालय ने फौरी रोक लगा दी थी।

 

Show More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button