मध्यप्रदेश

मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार के लिए पांच विभागों में मुकाबला

भोपाल

शासकीय योजनाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिए जाने वाले मुख्यमंत्री उत्कृष्ता पुरस्कार के लिए इस बार पांच विभागों में कांपीटीशन होगा। सामान्य प्रशासन विभाग ने विभागवार योजनाओं के परफारमेंस के अंक तय कर दिए है। अब इन तय परफारमेंस के आधार पर काम करने के लिए अंक मिलेंगे और अधिकतम अंक के अनुसार पुरस्कार के विजेताओं का चयन किया जाएगा।

सरकारी विभागों में मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार के लिए हर साल पांच विभागों के बीच प्रतिस्पर्धा होती है। इस साल जिन पांच विभागों के बीच यह पुरस्कार दिया जाएगा उनमें महिला एवं बाल विकास विभाग,स्वास्थ्य विभाग, गृह विभाग,सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग और उर्जा विभाग शामिल रहेंगे।

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महिला एवं बाल विकास विभाग में लाड़ली लक्ष्मी योजना में तय लक्ष्यों के विरुद्ध पंजीयन पर बीस अंक दिए जाएंगे। इसके लिए लाड़ली पोर्टल से डाटा लिया जाएगा। महिला पुरुष अनुपात बढ़ाने के लिए बीस अंक तय किए गए है। पांचवी से आठवी तक की शालात्यागी बालिकाओं को स्कूल में लाने के लिए बीस अंक रहेंगे। प्राथमिक स्कूलों में बालिकाओं के नामांकन के लिए बीस अंक रहेंगे और छह वर्ष तक की बालिकाओं के न्यूट्रीशियन स्टेट्स के लिए बीस अंक रहेंगे। पांचों योजनाओं के लिए कुल सौ अंक निर्धारित रहेंगे। तय लक्ष्य के विरुद्ध जितना अचीवमेंट रहेगा उतने ही अंक दिए जाएंगे।

विभागों ने ये बनाया क्राइटेरिया
गृह विभाग
क्रिमिनल केस डिस्पोजल के लिए सात की परफारमेंस इंडीकेटर तय किए गए है। इनमें  महिलाओं, बालकों और अजा/जजा वर्ग के प्रति अपराध, हत्या और जघन्य हिंसक अपराध, संपत्ति संबंधी अपराध, चिन्हित अपराध पर प्रत्येक के लिए पंद्रह अंक रहेंगे। जबकि वारंटों के निष्पादन के लिए दस अंक रहेंगे। हर योजना में न्यूनतम साठ से अस्सी प्रतिशत डिस्पोजल पर अंक तय किए गए है।

एमएसएमई विभाग
सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग में मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के लिए जो मानक तय किए गए हैं उसके अनुसार वार्षिक भौतिक लक्ष्य स्वीकृत करने पर 20, लक्ष्य के विरुद्ध वितरित प्रकरणों के आधार पर  50 और औसत ऋण राशि के लिए तय अनुपात के आधार पर 30 अंक प्रदान किए जाएंगे।

ऊर्जा विभाग
ऊर्जा विभाग के लिए के लिए जो मानक तय किए गए है उसके तहत  समग्र तकनीकी और वाणिज्यिक हानियां कम करने पर पैतीस अंक, पिछले साल की तुलना में प्रति यूनिट नगद राजस्व में वृद्धि करने पर तीस अंक, सिस्टम औसत अवरोध अवधि सूचकांक कम करने पर दस अंक, सिस्टम औसत अवरोध आवृत्ति सूचकांक कम करने पर दस अंक और वितरण ट्रांसफार्मर फेल्योर दर कम करने पर पंद्रह अंक दिए जाएंगे।

हेल्थ डिपार्टमेंट
स्वास्थ्य विभाग में अस्पताल प्रवेश योजना में इलाज के दौरान व्यवहार पर तीस  अंक, अस्पताल में प्रवेश के लिए अस्पताल की पार्टीसिपेशन योजना के लिए पैतीस अंक, ग्रेविएंस रेसाल्यूशन के लिए पंद्रह अंक दिए जाएंगे। आरकेएस फंड उपयोगिता पर बीस प्रतिशत अंक दिए जाएंगे।

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