बिहार

हरनौत में पात्र परिवारों को मिलेगा राशन कार्ड, शिविर से होगा नाम शामिल

हरनौत
नवादा जिले के हरनौत प्रखंड कार्यालय सभागार बैठक कर निर्णय लिया गया कि राशन कार्ड में पात्र परिवारों का नाम जोड़ने के लिए पंचायत स्तर पर शिविर लगाया जाएगा।

बैठक में जिला भू-अर्जन पदाधिकारी डॉ. साकेत सुमन सौरभ, प्रखंड विकास पदाधिकारी डॉ. पंकज कुमार, अंचलाधिकारी रीता कुमारी तथा प्रखंड आपूर्ति निरीक्षक प्रिया आनंद उपस्थित रहीं। बैठक में सभी पंचायतों के मुखिया, पंचायत सचिव, जन वितरण प्रणाली बिक्रेता, कार्यपालक सहायक एवं विकास मित्र ने भी हिस्सा लिया।

अधिकारियों ने निर्देश दिया कि शिविर लगाकर राशन कार्ड में नाम जोड़ा जाएगा। इसे युद्ध स्तर पर करना होगा क्योंकि पात्र परिवार को पंचायत स्तर पर ही यह सुविधा उपलब्ध हो सके।

सभी संबंधित कर्मियों को अपने-अपने पंचायतों में विशेष शिविर लगाकर आवेदन प्राप्त करने, दस्तावेजों का सत्यापन करने तथा समयबद्ध तरीके से नाम जोड़ने की प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया गया।

अधिकारियों ने सख्ती के साथ कहा कि इस कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही या शिथिलता किसी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सभी संबंधित पदाधिकारियों एवं कर्मियों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करते हुए यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया कि कोई भी पात्र परिवार राशन कार्ड से वंचित न रहे।

इन दस्तावेजों की होगी जरूरत
राशन कार्ड में महिला को ही परिवार का मुखिया माना जाएगा, इसलिए उसी का नाम आवेदन में मुखिया के रूप में लिखे और ये कागजात तैयार रखें

पहचान व निवास: परिवार के सभी सदस्यों का वैध आधार कार्ड और बिहार का स्थायी निवास प्रमाण पत्र (डोमिसाइल सर्टिफिकेट)।

आय व जाति: अंचल अधिकारी (CO) द्वारा जारी वैध आय प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र (अगर लागू हो)।

बैंक खाता विवरण: महिला मुखिया के नाम की बैंक पासबुक, जिसमें खाता संख्या और आईएफएससी (IFSC) कोड स्पष्ट दिखाई दे।

अन्य दस्तावेज: पूरे परिवार की एक साथ खींची गई ग्रुप पासपोर्ट साइज फोटो और दिव्यांगता की स्थिति में विकलांगता प्रमाण पत्र।

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