मध्यप्रदेश

एक जुलाई से तीस सितंबर तक प्रदेश के कलेक्टरों को मिली NSA की पॉवर

भोपाल

गृह मंत्रालय के पास ऐसी रिपोर्ट पहुंची है कि कतिपय तत्व साम्प्रदायिक मेल मिलाप को संकट में डालने के लिए और लोक व्यवस्था तथा राज्य की सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला कोई कार्य करने के लिए सक्रिय है और उसके सक्रिय रहने की संभावना है। इसलिए एक जुलाई से तीस सितंबर 2023 तक प्रदेश के सभी कलेक्टरों को राष्टÑीय सुरक्षा अधिनियम के तहत ऐसे असामाजिक तत्वों पर कार्यवाही के अधिकार गृह मंत्रालय ने दिए है। 

गृह मंत्रालय के उपसचिव एचएस मीना ने सभी कलेक्टरों को इस संबंध में विस्तृत निर्देश भी जारी किए है।  राज्य के प्रत्येक जिले की स्थानीय सीमाओं के भीतर के क्षेत्र में विद्यमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार को यह समाधान हो गया है कि संबंधित जिला दंडाधिकारी को राष्टÑीय सुरक्षा अधिनियम की धारा तीन की उपधारा तीन के अंतर्गत अधिकृत किया जाना आवश्यक है। इसलिए सभी कलेक्टरों को यह निर्देश दिए गए है कि वे अपने जिले की स्थानीय सीमाओं के भीतर एक जुलाई 2023 से 30 सितंबर 2023 के बीच राष्टÑीय सुरक्षा अधिनियम के तहत राज्य की सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वालों को एनएसए के तहत बंद करने का आदेश जारी कर सकेंगे।

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