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केंद्र सरकार ने गैंगस्टर गोल्डी बराड़ को कड़े गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के तहत आतंकवादी घोषित कर दिया

नई दिल्ली
केंद्र सरकार ने सोमवार को गैंगस्टर गोल्डी बराड़ को कड़े गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (UAPA) के तहत आतंकवादी घोषित कर दिया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक विज्ञप्ति में बताया कि गोल्डी बरार प्रतिबंधित खालिस्तानी संगठन बब्बर खालसा इंटरनेशनल से जुड़ा है, जो भारत विरोधी गतिविधियों के लिए जाना जाता है।

सिद्धू मूसेवाला की हत्या का था मुख्य आरोपी
कनाडा स्थित आतंकवादी ने 2022 में पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या की भी जिम्मेदारी ली थी। मूसेवाला की मई 2022 में पंजाब के मनसा जिले में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। बाद में, पुलिस ने बराड़ को हत्या के पीछे का मास्टरमाइंड बताया।

गृह मंत्रालय ने दी जानकारी
गृह मंत्रालय ने कहा कि गोल्डी बराड़ सीमा पार से ड्रोन के माध्यम से उच्च श्रेणी के हथियारों, गोला-बारूद और विस्फोटक सामग्री की तस्करी करने और हत्याओं को अंजाम देने के लिए शार्प शूटरों को आपूर्ति करने में शामिल था।

इसके अलावा, मंत्रालय ने कहा कि वह और उसके सहयोगी आतंकी मॉड्यूल को खड़ा करने, लक्षित हत्याओं को अंजाम देने और अन्य विरोधी नापाक मंसूबों के माध्यम से पंजाब राज्य में शांति, सांप्रदायिक सद्भाव और कानून व्यवस्था को बाधित करने की साजिश रच रहे थे।

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