मध्यप्रदेश

BU ने ट्रेवल्स एजेंसी का नहीं किया भुगतान, न्यायालय ने कुर्की के आदेश किये जारी

भोपाल

बरकतउल्ला विश्वविद्यालय को महेश्वरी ट्रेवल्स एजेंसी के 12 लाख 35 हजार रुपए का भुगतान करना है। सात साल से भुगतान नहीं होने की दशा में भोपाल की जिला एवं सत्र न्यायालय ने भुगतान की एवज बीयू की कुर्की के आदेश जारी कर दिए हैं। इसके चलते बीयू में हड़कंप की स्थिति जरूर बनी हुई है। इसलिए बीयू ने कुर्की को रोकने के लिए चार सदस्यीय कमेटी गठित कर दी है। इसकी बैठक सोमवार को रखी गई है। बीयू में 11 से 14 अप्रैल 2015 तक स्टीम सेल ट्रांसप्लांटेशन इंटरनेशल कॉन्फ्रेंस का आयोजन तत्कालीन कुलपति मुरलीधर तिवारी ने कराया था। कॉन्फ्रेंस में प्रोफेसरों को फ्लाइट से बुलाया गया था। इसके लिए कुलपति तिवारी ने महेश्वरी ट्रेवल्स एजेंसी से 12 लाख 35 हजार रुपए के एयर टिकट बुक कराए थे। एजेंसी को अभी तक बीयू से भुगतान नहीं मिल सका है। इसलिए एजेंसी के संचालक पुनीत महेश्वरी ने जिला एवं सत्र न्यायालय भोपाल में याचिका दायर की। अदालत ने बीयू को एक माह में भुगतान करने के आदेश दिए। अवमानना होने पर अदालत ने बीयू की कुर्की कर भुगतान करने समन भेज दिया है। अब बीयू ने कुर्की को रोकने और भुगतान करने के लिए चार सदस्यीय कमेटी गठित कर दी है। कमेट को अगले सप्ताह तक अपनी रिपोर्ट बीयू रजिस्ट्रार को सौंपना है।

रजिस्ट्रार ने बनाई थी चार सदस्यीय कमेटी
रजिस्ट्रार अरुण सिंह चौहान ने चार सदस्यीय कमेटी बनाई थी। इसमें कॉमर्स विभाग के प्रोफेसर एसके खटीक, वित्त नियंत्रक प्रवीण शर्मा, कम्प्यूटर विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर अनिल गुप्ता और रिपोर्ट प्रस्तुतकर्ता असिस्टेंट रजिस्ट्रार सुनीत नायक शामिल हैं।

रिपोर्ट आने के बाद होगी आगामी कार्रवाई
जिला न्यायालय द्वारा जारी किए गए आदेश का पालन करने के लिए चार सदस्यीय कमेटी गठित की गई है। कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद आगामी कार्रवाई की जाएगी।
अरुण सिंह चौहान, रजिस्ट्रार, बीयू

KhabarBhoomi Desk-1

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