छत्तीसगढ़

डीजे से ध्वनि प्रदूषण फैलाने पर कोर्ट ने मांगा जवाब

रायपुर.

डीजे से हो रहे ध्वनि प्रदूषण को लेकर छत्तीसगढ़ नागरिक संघर्ष समिति ने हाईकोर्ट में हस्तक्षेप याचिका दायर की है। आज मंगलवार को हाईकोर्ट ने मामले पर सुनवाई की। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा, जस्टिस नरेश कुमार चंद्रवंशी की पीठ ने शासन से हस्तक्षेप याचिका पर जवाब मांगा है। याचिका में रायपुर की समिति ने पुलिस द्वारा गणेश विसर्जन के रूट का जारी किया गया नक्शा प्रस्तुत करते हुए बताया कि यहां से कई डीजे रात भर निकलते रहे। समिति ने लगभग 40 फोटो न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए।

समिति के अध्यक्ष विश्वजीत मित्रा ने बताया कि रायपुर में लगभग 100 डीजे एक के पीछे एक वाहनों में रख कर 120 डेसीबल तक की आवाज करते हुए पुलिस द्वारा निर्धारित आठ किलोमीटर के मार्ग में सुबह तक जनता को परेशान करते रहे। जिन ट्रेलर, ट्रक का प्रवेश शहर में प्रतिबंधित रहता है, ऐसे कई 40-40 फुट लंबे ट्रेलर व ट्रक में डीजे बजाते हुए शहर के बीच से यात्रा निकाली गई। शंकर नगर चौक के आवासीय क्षेत्र में जहां 100-200 मीटर में अस्पताल है, रात में साढ़े दस तक डीजे बजाए जाते रहे।

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दायर याचिका में यह भी कहा गया है कि प्रशासन, चौक-चौराहों में लगे कैमरों के वीडियो फुटेज के आधार पर डीजे बजाने वालों पर कार्रवाई कर सकता है। पिछले वर्ष भी समिति ने कलेक्टर, एसपी, कमिश्नर नगर निगम को आवेदन देकर मांग की थी कि वीडियो फुटेज देखकर डीजे बजाने वालों पर कार्रवाई की जाए तथा वीडियो फुटेज समिति को भी दिए जाएं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई।

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