छत्तीसगढ़

कीटनाशक विक्रय में लापरवाही पर सख्ती, CG में एक लाइसेंस निरस्त, दो केंद्र निलंबित

धमतरी.

खरीफ सीजन के बीच कृषि विभाग ने कीटनाशक विक्रय केन्द्रों पर सख्ती बढ़ा दी है। किसानों को गुणवत्तापूर्ण कीटनाशक निर्धारित दर पर उपलब्ध कराने और अनियमितताओं पर रोक लगाने के लिए विभाग की टीम लगातार विक्रय केन्द्रों का निरीक्षण कर रही है।

इसी जांच के दौरान भटगांव में तीन कीटनाशक विक्रय केन्द्रों पर कार्रवाई की गई है। मेसर्स गौरव कृषि केन्द्र और मेसर्स साहू कृषि केन्द्र के कीटनाशक विक्रय लाइसेंस को तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश तक निलंबित कर दिया गया है। निरीक्षण के दौरान दोनों प्रतिष्ठानों में आवश्यक दस्तावेजों का समुचित संधारण नहीं होना, निर्धारित मापदंडों के अनुरूप मूल्य सूची उपलब्ध नहीं होना और स्टॉक का उचित प्रदर्शन नहीं किया जाना पाया गया। वहीं मेसर्स गायत्री कृषि केन्द्र, भटगांव का कीटनाशक विक्रय लाइसेंस निरस्त कर दिया गया है। लाइसेंस निरस्त होने के बाद प्रतिष्ठान में कीटनाशकों का व्यवसाय नहीं किया जा सकेगा।

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10 अन्य केन्द्रों की भी जांच
कृषि विभाग ने जिले के 10 अन्य कीटनाशक विक्रय केन्द्रों का भी निरीक्षण किया। इनमें धमतरी के अंकित ट्रेडर्स, राधा ट्रेडर्स और शिवधारा कृषि केन्द्र के साथ ही देमार, बागतराई, खम्हरिया, दानीटोला, कलारतराई और सेमरा बी के विभिन्न कृषि केन्द्र शामिल हैं। जांच के दौरान मेसर्स अंकित ट्रेडर्स, धमतरी में अनियमितता पाए जाने पर कीटनाशक विक्रय पर प्रतिबंध लगाया गया है और प्रतिष्ठान को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। विभाग के मुताबिक, नोटिस का जवाब मिलने के बाद तथ्यों और नियमों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

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