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आज से LPG, बैंक अकाउंट समेत 9 नियम बदले, जानें आपकी जेब पर कितना पड़ेगा असर

नई दिल्ली

हर नए महीने की शुरुआत के साथ ही देश में बैंकिंग, टैक्स, बचत और रोजमर्रा के खर्चों से जुड़े कई नियमों में बदलाव होता है। 1 अक्टूबर 2026 से आम नागरिकों, निवेशकों, टैक्सपेयर्स और बैंक ग्राहकों को प्रभावित करने वाले कई बड़े बदलाव प्रभावी हो रहे हैं।

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की मौद्रिक नीति समीक्षा से लेकर एसबीआई के एटीएम नियम, यूपीआई एमडीआर (UPI MDR), एलपीजी बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन और इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) की तारीखों तक जानिए अक्टूबर महीने में लागू होने वाले सभी बड़े वित्तीय बदलावों की पूरी डिटेल।

1. आरबीआई की एमपीसी बैठक: 7 अक्टूबर को आएगा रेपो रेट पर फैसला
भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति (MPC) की तीन दिवसीय समीक्षा बैठक 5 अक्टूबर से 7 अक्टूबर 2026 तक आयोजित की जा रही है। अगस्त 2026 की समीक्षा के बाद से आरबीआई की रेपो रेट 5.25 प्रतिशत पर बनी हुई है। 7 अक्टूबर को आने वाले ब्याज दरों के फैसले का सीधा असर लोन की EMI (होम लोन, कार लोन) और बैंकों की फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) की ब्याज दरों पर पड़ेगा।

2. SBI के ATM नियम में बदलाव: फ्री ट्रांजैक्शन की सीमा घटी
भारतीय स्टेट बैंक (SBI) अपने सैलरी पैकेज खाताधारकों के लिए दूसरे बैंकों के एटीएम (ATM) और ADWMs (डिपॉजिट-कम-विड्रॉल मशीन) के इस्तेमाल से जुड़े नियमों में बदलाव कर रहा है:

नए नियम के तहत 1 अक्टूबर 2026 से सैलरी अकाउंट वाले ग्राहक अन्य बैंकों के एटीएम से महीने में केवल 5 बार ही मुफ्त ट्रांजैक्शन (फाइनेंशियल और नॉन-फाइनेंशियल मिलाकर) कर सकेंगे। पहले यह सीमा 10 ट्रांजैक्शन की थी।

बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट खातों(BSBD) के लिए महीने में 4 बार कैश विड्रॉल मुफ्त रहेगा। इसके बाद प्रत्येक ट्रांजैक्शन पर ₹15 + GST का शुल्क लागू होगा।

3. इनकम टैक्सपेयर्स को राहत: टैक्स ऑडिट और ITR फाइलिंग की तारीख बढ़ी
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने एसेसमेंट ईयर 2026-27 के लिए टैक्स ऑडिट के दायरे में आने वाले करदाताओं को बड़ी राहत दी है:

टैक्स ऑडिट रिपोर्ट: टैक्स ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करने की अंतिम तिथि को 30 सितंबर से बढ़ाकर 21 अक्टूबर 2026 कर दिया गया है।

ITR फाइलिंग डेट: टैक्स ऑडिट वाले कारोबारियों और प्रोफेशन्स के लिए इनकम टैक्स रिटर्न जमा करने की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर से बढ़ाकर 21 नवंबर 2026 कर दी गई है।

4. UPI Payments & MDR Rules: ₹2,000 से ऊपर के मर्चेंट पेमेंट पर नया ढांचा
15 अक्टूबर से ₹2,000 से अधिक के चुनिंदा मर्चेंट (व्यापारी) ट्रांजैक्शन के लिए नया UPI मर्चेंट डिस्काउंट रेट(MDR) फ्रेमवर्क लागू किया जा रहा है। यह चार्ज मर्चेंट पेमेंट इकोसिस्टम और बैंकों के बीच का मामला है। सामान्य ग्राहकों को यूपीआई पेमेंट करते समय कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं देना होगा। व्यक्ति से व्यक्ति होने वाले सभी ट्रांसफर और ₹2,000 तक की खरीदारी पहले की तरह पूरी तरह मुफ्त रहेगी।

5. LPG आधार बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन: सब्सिडी के लिए बायोमेट्रिक जरूरी
सरकारी सब्सिडी का लाभ उठाने वाले घरेलू LPG ग्राहकों के लिए बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन से जुड़ा नया नियम लागू हो रहा है। रेगुलेटेड रिटेल सेलिंग प्राइस (RSP) और सरकारी सब्सिडी पर सिलेंडर बुक करने के लिए बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन पूरा करना अनिवार्य होगा। जिन ग्राहकों की बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन प्रक्रिया पूरी नहीं होगी, उन्हें गैस सिलिंडर तो मिलेगा, लेकिन उन्हें बिना सब्सिडी वाला मार्केट प्राइस चुकाना होगा।

6. बल्क डिपॉजिट की दरों के लिए 10 AM का नया नियम
रिजर्व बैंक का बल्क डिपॉजिट की ब्याज दरों के डिस्क्लोजर (प्रकटीकरण) से जुड़ा नया नियम 1 अक्टूबर से प्रभावी हो गया है। सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (RRBs) सहित अन्य बैंकों को बल्क डिपॉजिट की दरें अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर पहले से शेड्यूल के मुताबिक शेयर करनी होंगी। बैंकों को हर वर्किंग डे सुबह 10:00 बजे (अधिकतम 10:10 AM का ग्रेस टाइम) अपनी बल्क डिपॉजिट की ब्याज दरें सार्वजनिक करनी होंगी, ताकि पारदर्शिता बनी रहे।

7. NRI से प्रॉपर्टी खरीदना हुआ आसान: TAN की बाध्यता खत्म
1 अक्टूबर 2026 से किसी नॉन-रेजिडेंट (NRI) से प्रॉपर्टी खरीदने वाले भारतीय निवासियों और HUF के लिए टैक्स कम्प्लायंस की प्रक्रिया को आसान बना दिया गया है। एनआरआई से अचल संपत्ति खरीदते समय टीडीएस (TDS) काटने के लिए अब अलग से टैक्स डिडक्शन अकाउंट नंबर(TAN) लेने की आवश्यकता नहीं होगी।

खरीदार अब केवल अपने PAN के जरिए ही निर्धारित TDS कटौती, डिपॉजिट और रिपोर्टिंग का काम पूरा कर सकेंगे। (नोट: टीडीएस काटने का नियम जारी रहेगा, सिर्फ प्रोसेस आसान हुआ है)।

8. NPS में नया फीस स्ट्रक्चर: PoP चार्जेस में बदलाव
पेंशन फंड नियामक (PFRDA) ने नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) और NPS Lite के तहत पॉइंट्स ऑफ प्रेजेंस (PoP) के शुल्क ढांचे में संशोधन किया है। PoP के जरिए रजिस्ट्रेशन कराने वाले नए सब्सक्राइबर को प्रति परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर(PRAN) ₹200 का एकमुश्त ऑनबोर्डिंग चार्ज देना होगा। यह फीस सब्सक्राइबर के पेंशन खाते से एक बार में नहीं काटी जाएगी, बल्कि तय दिशानिर्देशों के तहत ली जाएगी।

9. स्मॉल सेविंग्स स्कीम्स की दरों की समीक्षा
सरकार अक्टूबर-दिसंबर 2026 तिमाही के लिए छोटी बचत योजनाओं (PPF, NSC, SCSS, सुकन्या समृद्धि योजना, किसान विकास पत्र और पोस्ट ऑफिस एफडी) की ब्याज दरों की समीक्षा कर नई दरों का ऐलान करेगी। जुलाई-सितंबर तिमाही में दरों को यथावत रखा गया था, इसलिए इस बार ब्याज दरों में संभावित बदलाव पर देश के निवेशकों की निगाहें टिकी हैं।

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