बाज़ार

जोमैटो ने सूचना में कहा कि यह आदेश असेवा कर का भुगतान नहीं करने को लेकर दिया गया, अब कानूनी जंग लड़ेगी कंपनी

नई दिल्ली
ऑनलाइन फूड एग्रीगेटर जोमैटो को 184 करोड़ रुपये से अधिक की सेवा कर मांग और जुर्माने को लेकर नोटिस मिला है। कंपनी इस आदेश के खिलाफ उचित प्राधिकरण के समक्ष अपील दायर करेगी। जोमैटो ने शेयर बाजार को दी सूचना में कहा कि यह आदेश अक्टूबर, 2014 से जून, 2017 के बीच सेवा कर का भुगतान नहीं करने को लेकर दिया गया है। इसका निर्धारण कंपनी की विदेशी सब्सिडियरी यूनिट्स और ब्रांच की देश के बाहर अपने ग्राहकों को कुछ बिक्री के आधार पर किया गया है। बता दें कि आज मंगलवार को जोमैटो के शेयर में मामूली गिरावट आई और यह इंट्रा डे में 183.05 रुपये पर ट्रेड कर रहा था।

कंपनी ने क्या कहा?
जोमैटो ने यह भी कहा कि कारण बताओ नोटिस के जवाब में उसने जरूरी दस्तावेज और इस संदर्भ में पूर्व में दिये गये अदालती आदेशों के साथ आरोपों पर स्पष्टीकरण दिया था। कंपनी के अनुसार, ऐसा लगता है कि आदेश पारित करते समय अधिकारियों ने इसपर गौर नहीं किया। जोमैटो ने कहा कि उसे दिल्ली केंद्रीय कर आयुक्त का एक अप्रैल को पारित आदेश मिला है।
 
जोमैटो ने कहा, ‘‘कंपनी को अक्टूबर, 2014 से जून, 2017 की अवधि के लिए दिल्ली केंद्रीय कर आयुक्त (अधिनिर्णय) से आदेश प्राप्त हुआ है। इसमें सेवा कर के रूप में 92,09,90,306 रुपये की मांग की गई है। साथ ही ब्याज और जुर्माने के रूप में 92,09,90,306 करोड़ रुपये की मांग की गई है।’’ कंपनी के अनुसार, उसका मानना है कि गुण-दोष के आधार पर मामला नहीं बनता है। अत: वह इस संदर्भ में उचित प्राधिकरण के समक्ष आदेश के खिलाफ अपील दायर करेगी।

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