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आरजी कर मेडिकल कॉलेज में रेप और मर्डर केस में कल आएगा फैसला, CBI ने आरोपी के लिए मांगी मौत की सजा

कोलकाता
कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में पिछले साल अगस्त में एक प्रशिक्षु डॉक्टर से दुष्कर्म और हत्या के मामले में सियालदह कोर्ट 18 जनवरी को अपना फैसला सुनाएगा। यह मामला देशभर में भारी आक्रोश का कारण बना था। समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार, जज शनिवार को इस मामले में अपना निर्णय सुनाएंगे। कलकत्ता हाईकोर्ट ने कोलकाता पुलिस से जांच का जिम्मा केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को सौंपने के बाद यह मामला सीबीआई के पास है। सीबीआई ने मुख्य आरोपी संजय रॉय के लिए मौत की सजा की मांग की है। रॉय पर आरोप है कि उसने 9 अगस्त 2022 को राज्य सरकार द्वारा संचालित अस्पताल के उत्तर कोलकाता स्थित सेमिनार रूम में प्रशिक्षु डॉक्टर के साथ दुष्कर्म किया और फिर उसकी हत्या कर दी। आपको बता दें कि वह कोलकाता पुलिस का एक सिविक वॉलंटियर भी है।

मृतक डॉक्टर के पिता ने न्याय की उम्मीद जताते हुए कहा कि उनका परिवार कोर्ट तक न्याय पाने के लिए जा रहा है। उन्होंने कहा, "हमारा विश्वास है कि हमें सही न्याय मिलेगा, क्योंकि कोर्ट ने सभी पहलुओं पर विचार किया है। डीएनए रिपोर्ट में अन्य आरोपियों की भी पहचान हुई है। हम हाईकोर्ट में एक मामले की सुनवाई करवा रहे हैं और एक मामला सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा है।" मृतक के पिता ने कहा, "हम अपनी बेटी के लिए सच्चा न्याय चाहते हैं। इसके लिए हमे जहां भी जाना पड़ेगा हम जाएंगे।" इस मामले में 9 अगस्त को आरजी कर मेडिकल कॉलेज के सेमिनार रूम में एक प्रशिक्षु डॉक्टर का शव मिला था, जिससे देशभर में गुस्सा फूटा। कोलकाता में जूनियर डॉक्टरों द्वारा बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए। आरोपी संजय रॉय को इस मामले में गिरफ्तार किया गया था।

कलकत्ता हाईकोर्ट ने इस मामले की जांच को सीबीआई को सौंप दिया था। सीबीआई ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में वित्तीय अनियमितताओं के बारे में एक चार्जशीट दायर की, जिसमें कॉलेज के पूर्व प्रधान संदीप घोष और अन्य आरोपी जैसे डॉ. आशीष कुमार पांडे, बिप्लब सिंग्हा, सुमन हाजरा और अफसर अली खान के नाम शामिल हैं। यह जांच हाईकोर्ट के आदेश पर शुरू की गई थी। इसके अलावा, संदीप घोष को हत्या मामले में भी पूछताछ का सामना करना पड़ा था। इस दौरान सीबीआई ने उनका पॉलीग्राफ टेस्ट भी किया। चार्जशीट में देरी के कारण कुछ आरोपियों जैसे कि अभिजीत मंडल और संदीप घोष को जमानत मिल गई थी।

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इस मामले की सुनवाई 12 नवंबर से शुरू हुई थी और गुरुवार को सुनवाई पूरी हो गई। इसके बाद सियालदह कोर्ट के अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश ने कहा कि 18 जनवरी को फैसला सुनाया जाएगा। मृतक के माता-पिता ने कहा है कि इस अपराध में अन्य लोग भी शामिल थे और उन्हें उम्मीद है कि अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार किया जाएगा और अदालत में पेश किया जाएगा।

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