मध्यप्रदेश

ठेका राशि समय पर जमा न करने पर भी, नहीं रुकेगी शराब की सप्लाई न

 भोपाल

मध्यप्रदेश के शराब ठेकेदारों की अब बल्ले-बल्ले होने वाली है। हर पंद्रह दिन में जमा की जाने वाली ठेका राशि समय पर जमा न करने पर भी विभाग उनकी शराब दुकानों पर शराब की सप्लाई नहीं रोक सकेंगे। इसके लिए नियमों में बदलाव कर दिया गया है। हर पंद्रह दिन में जमा की जाने वाली राशि अब वे तय समयसीमा के बाद सात दिन में जमा कर सकेंगे।
शराब दुकानों के ठेके लेने वाले ठेकेदार को साल में चौबीस किस्तों में ठेका राशि जमा करना होता है। अभी नियम यह है कि यदि किसी

पाक्षिक अवधि में ठेकेदार द्वारा उस अवधि के लिए तय राशि जमा नहीं की जाती है तो उस समूह की सभी शराब दुकानों पर शराब वितरण उस पखवाड़े की अवधि पूरी होंने के अगले दिन से ही पोर्टल द्वारा प्रतिबंधित कर दी जाती है।  इस व्यवस्था से शराब ठेकेदार हो किसी कारण से ठेका राशि जमा नहीं कर पाता था उसे शराब वितरण भी बंद हो जाता था। इससे पहले ही दिक्कत में चल रहा शराब ठेकेदार समूह शराब वितरित न होने से और परेशान हो जाता था और शराब ठेका निरस्त होने की नौबत आ जाती थी।

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आयुक्त ने बदला सिस्टम
आबकारी आयुक्त ने इस सिस्टम में महत्वपूर्ण बदलाव किया है।  हर शराब ठेकेदार की 37 दिन की बैंक गारंटी आबकारी विभाग के पास जमा रहती है। अब पंद्रह दिन में जमा की जाने वाली ठेका राशि में से ठेकेदार ने कुछ राशि जमा कर दी है और उस राशि के बदले में मिलने वाली शराब भी प्राप्त कर ली है तो शेष बची हुई राशि जमा करने के लिए उसे सात दिन का अवसर दिया जाएगा। इस सात दिन में वह कभी भी राशि जमा कर सकेगा और इसके एवज में मिलने वाली शराब भी वह पा सकेगा।

KhabarBhoomi Desk-1

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