फतेहपुर
फतेहपुर में नाबालिग साली से रेप के एक मामले में पाक्सो कोर्ट ने फैसला सुनाया। कोर्ट ने आरोपी बहनोई (जीजा) को दस साल की कैद और 15 हजार रुपए जुर्माना अदा करने का आदेश दिया है। अर्थदंड नहीं अदा करने पर आरोपी को अतिरिक्त सजा काटनी पड़ेगी।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता देवेन्द्र सिंह भदौरिया ने बताया कि 13 जून 2016 को एक व्यक्ति ने 11 जून 2016 को थरियांव थाने में केस दर्ज कराया था कि दामाद 15 वर्षीय पुत्री को बहला फुसला कर नगदी जेवरात समेत भगाकर अपने घर ले गया और उसके साथ रेप किया। इसके पहले भी वह बेटी को साथ ले जाकर गलत काम कर चुका है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था। सुनवाई के दौरान छह गवाह पेश किए गए। प्रस्तुत किए गए साक्ष्य व दलीलों के आधार पर कोर्ट ने आरोपी को घटना का दोषी ठहराते हुए फैसला सुनाया है।