मध्यप्रदेश

छात्र नेता दयाराम यादव करई हुए दोष मुक्त

टीकमगढ़
जिला न्यायालय परिसर टीकमगढ़ मध्य प्रदेश में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में आज न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी श्री सपना पोर्टे जी ने धारा 420 ipc में  छात्र नेता दयाराम यादव करई को  किया दोष मुक्त बता दें कि सत्ता में बेटे मंत्री जी  के दबाव से बना था झूठा मुक्दमा जिसमे हुए बाय इज्जत बरी तथा दयाराम यादव करई पिता महेश यादव करई।

दिनाक 19/01/2023 को थाना कोतवाली टीकमगढ़ में दर्ज हुआ था मुकदमा  जिसमे तमाम गाबाह फरियादी को। को सुनने के बाद प्रथम मजिस्ट्रेट श्री सपना पोर्टे जी ने धारा 420 ipc में दोष मुक्त किया।

छात्र नेता दयाराम यादव जी ने बताया कि थाना कोतवाली प्रभारी मनीष कुमार सिंह नेप्रभारी मंत्री जी के आदेश पर मेरे ऊपर झूठा मुकदमे लगाए थे जिसमे में आज बाय इज्जत बरी हुआ भाजपा शासन काल में छात्र हित की लड़ाई लड़ने वाले छात्र नेता पर झूठा मामला बनाया गया था। न्यायालय से न्याय मिला है सत्य परेशान हो सकता है पराजित नहीं और सत्य की जीत हुई तथा पैरवी कर रहे अधिवक्ता श्री अनिल त्रिपाठी जी ने बताया कि धारा 258 के पवार के तहत दोष मुक्त किया गया।

Related Articles
KhabarBhoomi Desk-1

Show More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button