जम्मू
केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में मंदिर संपत्तियों के अवैध पट्टे और संपत्तियों की बिक्री मामले की जांच अब एसआईटी करेगी. जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है. कश्मीर के डिविजनल कमिश्नर की ओर से यह आदेश जेके पीस फोरम की ओर से उपलब्ध कराए गए सबूतों और जांच के अनुरोध के बाद दिया गया है.
जेके पीस फोरम ने कहा कि पिछले 33 सालों से किसी भी सरकार ने कश्मीर के अल्पसंख्यकों की मंदिर संपत्तियों की रक्षा के लिए कोई पहल नहीं की. यहां तक कि कोर्ट के बार-बार आदेश के बावजूद मंदिर की संपत्तियों को अवैध रूप से लीज पर दिया जा रहा है.
एनजीओ ने कहा कि जम्मू-कश्मीर की पिछली सरकारें कश्मीर में हिंदू अल्पसंख्यक के मंदिरों की संपत्तियों की रक्षा करने में विफल रही है. फोरम ने दावा किया कि कई जिलों में मंदिर की संपत्तियों को अवैध रूप से बेच दिया गया है या फिर उन्हें पट्टे पर दे दिया गया है.