मध्यप्रदेश

व्यवसायी को घटिया सामग्री बेचना महंगा पड़ा, कोर्ट ने 60 हजार रुपए का हर्जाना देने का दिया आदेश

भोपाल
 इन दनों ज्यादातर दुकानों पर एंड ऑफ सीजन सेल चल रही है। जिसके तहत कपड़े और फुटवेयर्स पर डिसकाउंट ऑफर चल रहा है। इसी कड़ी में कई व्यपारी पुराना स्टॉक खत्म करने के लिए उन्हे सस्ते दामों में बेच रहे है। लेकिन राजधानी भोपाल में एक जूते-चप्पल-सैंडल बेचने वाले व्यवसायी को घटिया सामग्री बेचना महंगा साबित पड़ रहा है। उन्होंने 1295 रुपए की सैंडल डिस्काउंट के बाद 777 रुपए की घटिया सैंडिल एक महिला उपभोक्ता को बेची थी, जो सैंडल दो दिन में ही टूट गई।

शोरूम संचालक पर हुआ जुर्माना

 दो ही दिन में सैंडल के टूट जाने के बाद महिला ने उपभोक्ता फोरम में शिकायत के बाद फोरम ने सैंडिल बेचने वाले शोरुम संचालक को करीब 60 हजार रुपए का हर्जाना देने के आदेश दिए हैं। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग भोपाल क्रमांक-02 की अध्यक्ष शशिकला चंद्रा व सदस्य अलका सक्सेना ने एक आदेश दिया हैं। इसमें फरियादी अधिवक्ता प्रीति श्रीवास्तव की शिकायत पर न्यू मार्केट स्थित शूज द शू रूम के ओनर के खिलाफ हर्जाने के आदेश दिए हैं।

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उपभोक्ता फोरम ने दिए आदेश

 शिकायत के अनुसार फरियादी ने अपनी बेटी के जन्मदिन अवसर पर 25 मार्च में सैंडिल खरीदी थी। दो दिन बाद ही यह सैंडिल पहनकर उनकी बेटी स्कूल गई थी, जहां सैंडिल टूट गई और बेटी गिरकर चोटिल भी हो गई थी। इसके बाद 29 मार्च को फरियादी ने इसकी शिकायत उपभोक्ता फोरम में की थी। बीते दिनों उपभोक्ता फोरम ने आदेश दिए हैं कि शोरुम संचालक फरियादी महिला को 60 हजार रुपए का हर्जाना दें।

KhabarBhoomi Desk-1

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