मध्यप्रदेश

राहुल गांधी ने ली हाई कोर्ट की शरण, शिवराज के बेटे के मानहानि केस को रद्द करने की मांग

जबलपुर

हाई कोर्ट में राहुल गांधी ने एक याचिका दायर की है। इसके जरिए भाजपा नेता शिवराज सिंह चौहान के पुत्र कार्तिकेय सिंह के मानहानि परिवाद पर एमपी-एमएलए कोर्ट भोपाल के विशेष मजिस्ट्रेट द्वारा जारी समन व केस निरस्त करने की मांग की गई है। हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति प्रमोद कुमार अग्रवाल की एकलपीठ इस मामले में एक सप्ताह बाद सुनवाई करेगी।

राहुल गांधी ने याचिका में भाजपा नेता शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय सिंह चौहान द्वारा दायर मानहानि केस को चुनौती दी है। कार्तिकेय सिंह ने एमपी-एमएलए कोर्ट में मानहानि का केस दायर कर कहा है कि 2018 में राहुल कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे।

उस समय झाबुआ में हुई चुनावी सभा में राहुल गांधी ने एक भाषण के दौरान कथित तौर पर पनामा पेपर्स लीक का जिक्र करते हुए शिवराज सिंह चौहान और उनके बेटे कार्तिकेय का नाम लिया था।

राहुल गांधी ने तुलना करते हुए कहा था कि पाकिस्तान में नवाज शरीफ पर कार्रवाई हुई, लेकिन मध्य प्रदेश में ऐसा नहीं हुआ। इस बयान को लेकर कार्तिकेय सिंह चौहान ने इसे अपनी छवि को नुकसान पहुंचाने वाला बताते हुए मुकदमा दायर किया है। इसी मामले में राहुल गांधी को समन जारी किया गया है।

 

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