मध्यप्रदेश

पेसा एक्ट सफलता: अब गाँव में ही मिल रहा समाधान

विवाद निवारण समिति ग्रामीणों को बचा रही पुलिस-कोर्ट-कचहरी के चक्करों से

 मंडला
प्रदेश के साथ-साथ मंडला जिले में भी 15 नवंबर 2022 से पेसा एक्ट लागू हो गया है। एक्ट का क्रियान्वयन जमीनी स्तर पर प्रारंभ हो गया है। एक्ट के अंतर्गत शांति एवं विवाद निवारण समिति अत्यंत महत्वपूर्ण समिति है। यह समिति स्थानीय मामलों को अधिनियम के अंतर्गत गठित प्रावधानों के अनुसार बातचीत एवं सुलह के आधार पर निपटा रही है। मंडला जिले में शांति एवं विवाद निवारण समितियाँ सक्रिय रूप से कार्य करते हुए दोनों पक्षों को बिना किसी खर्चे एवं परेशानी के समाधान प्रदान कर रही है।

 जनसुनवाई में ग्राम जैदेपुर के केवलारी टोला निवासी प्रेमवती बाई और कुलवती बाई के बीच के विवाद से संबंधित आवेदन प्राप्त हुआ। कलेक्टर ने क्षेत्र के सीईओ जनपद को समिति के माध्यम से समाधान करने के लिए निर्देशित किया था। ग्राम की शांति एवं विवाद निवारण समिति ने मंगलवार की शाम तक इस विवाद को सुलझा भी लिया और प्रेमवती बाई उईके की समस्या का समाधान आपसी सहमति से हो गया। निश्चित रूप से पेसा एक्ट के अंतर्गत शांति एवं विवाद निवारण समिति लोगों को पुलिस एवं कोर्ट-कचहरी से बचाते हुए निःशुल्क समाधान दे रही है और गांव का सौहार्द्र भी बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।

 

KhabarBhoomi Desk-1

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