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झारखंड सरकार ने पुलिस में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण को दी मंजूरी

रांची

झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने बड़ा फैसला लिया गया है। अब प्रदेश में पुलिस, उत्पाद विभाग, कक्षपाल और गृह रक्षा वाहिनी में सिपाही की बहाली अब संयुक्त भर्ती नियमावली से होगी। उक्त पदों पर नियुक्ति के लिए नियमावली-2025 में कई नए प्रावधान किए गए हैं। इसके तहत अब आगे राज्य पुलिस में सिपाही बहाली में आरक्षित और अनारक्षित कोटे के 33 प्रतिशत पद महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगे। हेमंत सोरेन कैबिनेट की मंजूरी के बाद गृह विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। आने वाले समय में झारखंड की महिलाओं को इसका लाभ मिलने लगेगा। आइए जानते हैं इस आरक्षण के तहत महिलाओं को कहां-कहां फायदा मिलेगा।

प्रदेश की हेमंत सोरेन सरकार द्वारा मंजूरी मिलने के बाद अधिसूचना जारी की गई है। इसमें जिक्र है कि झारखंड पुलिस के अधीन पुलिस के स्वीकृत जिलास्तरीय पद, जैप, एसआईएसएफ के अधीन पुलिस के पद राज्यस्तरीय कोटि के होंगे। अधिसूचना के अनुसार, इसमें जिलास्तरीय रोस्टर और राज्यस्तरीय रोस्टर का पालन किया जाएगा। राज्य सरकार खिलाड़ियों के लिए अलग से संकल्प, आदेश या अधिनियम बनाकर आरक्षण का लाभ देगी। इससे पुलिस विभाग में मिहलाओं की भागीदारी बढ़ेगी।

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झारखंड सरकार की सुरक्षित संयुक्त भर्ती नियमावली के तहत गृहरक्षक प्रशिक्षित जवानों के लिए संपूर्ण रिक्ति का 50 प्रतिशत पद सुरक्षित रहेगा। इसका लाभ झारखंड से उन पंजीकृत गृह रक्षकों को मिलेगा, जिन्होंने तीन साल के रजिस्ट्रेशन के साथ छह महीने की संपूर्ण सेवा की हो। गृह रक्षक उम्मीदवारों के उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में शेष रिक्तियां गैर गृह रक्षकों से भरी जाएंगी। अधिसूचना से मिली जानकारी के अनुसार, सहायक पुलिस के लिए भी रिक्तियों का 10 प्रतिशत पद आरक्षित रहेगा। इस श्रेणी में सहायक पुलिस के उपलब्ध नहीं होने पर रिक्ति को गैर सहायक पुलिस से भरा जा सकेगा। ऐसे में अब पुलिस में महिलाओं की भागी का बढ़ना तय माना जा रहा है।

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