मध्यप्रदेश

प्रदेश के 1350 कॉलेजों को 11 अप्रैल तक उच्च शिक्षा विभाग से फीस बढ़ोतरी की अनुमति लेना अनिवार्य

भोपाल

प्रदेश के 1350 निजी और सरकारी कालेजों में लंबे समय से फीस की बढोतरी नहीं हुई है। इसलिये उच्च शिक्षा विभाग ने आदेश जारी कर कालेजों को फीस बढ़ोतरी को लेकर अनुमति लेने को कहा है। उन्हें यह अनुमति 11 अप्रैल तक लेना होगी।  उच्च शिक्षा विभाग से मान्यता लेकर सूबे में 1350 प्राइवेट और सरकारी कालेज संचालित हो रहे हैं।

उक्त कालेजों में पारंपरिक और स्ववित्तीय कोर्स की लंबे समय से फीस में बढ़ोतरी नहीं हुई है। यहां तक कोरोनाकाल में कॉलेजों की फीस में काफी कटौती तक की गई। इससे निजी कालेज और सरकारी कालेजों के स्ववित्तीय कोर्स के संचालन में प्राचार्यों को काफी परेशानी आ रही थी। यहां तक उन्हें कोर्स के स्टाफ का वेतन अदा करने में काफी समस्याएं आ रही थीं।

Related Articles

इस संबंध में विभाग को प्राचार्यों ने सूचित भी किया था। इसके चलते विभाग ने आदेश जारी कर फीस बढ़ोतरी को लेकर प्रस्ताव मंगा लिए हैं। विभाग कालेजों से मिले प्रस्तावों को मंजूर करेगा। इसके बाद कालेज तय प्रतिशत में अपनी फीस में बढ़ोतरी कर पाएंगे। बिना अनुमति के कोई भी कालेज अपनी पूर्व में निर्धारित फीस से एक रुपये तक की बढ़ोतरी नहीं कर करा पाएगा। इसमें बढ़ोतरी होती है, तो विभाग कालेज पर सख्त कार्रवाई करेगा।

प्रोफेशनल कोर्स की फीस जरूरी
विभाग ने आदेश में कहा कि विधि सहित अन्य प्रोफेशनल कोर्स की फीस प्रवेश एवं फीस विनियामक समिति द्वारा निर्धारित होना चाहिए। फीस कमेटी के फीस के आदेश को अपनी प्रोफाइल के साथा विभाग में आनलाइन भेजी जाएगी। इसके बाद ही कालेजों को आगामी सत्र 2023-24 की काउंसलिंग में शामिल किया जाएगा। आदेश के अभाव में उन्हें काउंसलिंग में शामिल नहीं किया जाएगा। इससे उन्हें प्रवेश की प्राप्ति नहीं होगी।

उच्च शिक्षा विभाग के प्रोफेशनल कोर्स संचालित कालेजों की फीस निर्धारित करने के प्रस्ताव प्राप्त हो चुके हैं। उनकी गणना कर फीस का निर्धारण जल्द ही किया जाएगा, ताकि कालेज काउंसलिंग में शामिल हो सकें।
देवआनंद हिंडोलिया, ओएसडी, फीस कमेटी

Show More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button