छत्तीसगढ़

वाहन छोड़ने के नाम पर प्रधान आरक्षक ने मांगे 80 हजार, SP की सख्त कार्रवाई

जांजगीर-चांपा

जिले में पुलिस महकमे की छवि को धूमिल करने वाला एक मामला सामने आया है, जहां गाड़ी छुड़वाने के नाम पर अवैध उगाही के आरोप में एक प्रधान आरक्षक को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक ने की है।

मिली जानकारी के अनुसार, प्रार्थी मड़वा निवासी टी. आर. साहू ने अपनी गाड़ी किसी अन्य व्यक्ति के पास गिरवी रखी थी। उसी गाड़ी को दिलाने के नाम पर प्रधान आरक्षक विनोद दिवाकर ने 80 हजार रुपये की मांग की थी। जिसके बाद प्रार्थी ने पुलिस अधीक्षक विजय कुमार पांडे से इसकी शिकायत की। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी ने तत्काल प्रधान आरक्षक को निलंबित कर दिया और जांच की पूरी जिम्मेदारी डीएसपी योगिता खापर्डे को सौंप दी है।

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प्रधान आरक्षक (प्र.आर. 138) विनोद दिवाकर को निलंबन के बाद रक्षित केंद्र जांजगीर-चांपा में संबद्ध किया गया है। नियमों के अनुसार निलंबन अवधि में उन्हें निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।

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