मध्यप्रदेश

सरकार मध्यप्रदेश में हुक्का बार, हुक्का लाऊंज पर कानूनी तौर पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी

भोपाल

राज्य सरकार मध्यप्रदेश में हुक्का बार, हुक्का लाऊंज पर कानूनी तौर पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी में है। इसके लिए आज शाम को होने वाली कैबिनेट बैठक में सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन प्रदाय और वितरण का विनियमन अधिनियम में राज्य संशोधन विधेयक पर चर्चा कर उसे विधानसभा में पेश किया जाएगा। इसके पहले इस पर राष्ट्रपति की मंजूरी भी ली जाएगी। वहीं प्रदेश के सिनेमाघरों, मल्टीप्लेक्स में नियमों के उल्लंघन पर जुर्माने की राशि पांच हजार से बढ़ाकर पचास हजार रुपए किए जाने के लिए मध्यप्रदेश सिनेमा विनियमन संशोधन विधेयक के मसौदे पर भी कैबिनेट में चर्चा की जाएगी विमुक्त, घुमक्कड़ और अर्द्ध घुमक्कड़ समुदाय के लिए स्वरोजगार योजना को भी आज शाम होने वाली कैबिनेट में मंजूरी दी जाएगी।

राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजेंगे विधेयक
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आज शाम साढ़े पांच बजे होने वाली कैबिनेट बैठक में एक दर्जन प्रस्तावों पर चर्चा की जाएगी। इसमें सबसे अहम प्रस्ताव प्रदेश में हुक्का बारों पर प्रतिबंध लगाने के लिए लाए जा रहे संशोधन विधेयक को लेकर है। प्रदेश में संचालित हुक्का बारों में बालक-बालिकाओं की मौजूदगी और यहां अक्सर होने वाले विवाद और उनसे होने वाले नुकसान और हुक्का बारों में पनप रही आपराधिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने की मंशा को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार वर्ष 2003 मेंं इस संबंध में बने अधिनियम में मध्यप्रदेश राज्य संशोधन विधेयक 2022 ला रही है। विधि विधाई कार्य विभाग से परिमार्जन के बाद वरिष्ठ सचिव समिति भी नवंबर माह में इसका अनुमोदन कर चुकी है। इस संशोधन विधेयक में धारा चार क के तहत हुक्का बार के संचालन को प्रतिबंधित किया जाना प्रस्तावित है। इसमें विधेयक की धारा 13 क के तहत पुलिस उप निरीक्षक स्तर के अधिकारियों को हुक्का बार की सामग्री या वस्तु की जप्ती, अभिग्रहण करने का अधिकार दिया जाएगा। विधेयक की धारा 21 क के तहत धारा चार क के उपबंधों का उल्लंघन करने पर एक से तीन वर्ष तक के कारावास और पचास हजार से एक लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान भी किया जाएगा। इस अपराध में विना वारंट के अपराधी को गिरफ्तार किया जा सकेगा। विधेयक को विधानसभा में पेश किए जाने से पहले राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए गृह विभाग द्वारा प्रस्ताव भी भेजा जाएगा।

सिनेमाघरों पर लगेगा 10 गुना जुर्माना
प्रदेश के नगर निगम, नगर पालिका  क्षेत्र में मनोरंजन तथा मनोविनोद पर कर लगाने का अधिकार वाणिज्यिक कर विभग से नगरीय विकास एवं आवास विभाग के पास आने के बाद अब प्रदेश में संचालित सिनेमाघरों, मल्टीप्लेक्स में नियमों के उल्लंघन पर लगने वाले जुर्माने की राशि बढ़ाने की भी तैयारी है। वरिष्ठ सचिव समिति ने मध्यप्रदेश सिनेमा अधिनियम  की धाराओं में संशोधन करते हुए जुर्माने की राशि पांच हजार से पचास हजार रुपए और दैनिक जुर्माने की राशि पांच सौ से पांच हजार रुपए करने की अनुशंसा की है। इन अनुशंसाओं को लागू करने मध्यप्रदेश  सिनेमा विनियमन संशोधन विधेयक के मसौदे का अनुमोदन भी कैबिनेट से कराया जाएगा। इसके अलावा आवारा पशुओं पर नियंत्रण के लिए नगर पालिक विधि संशोधन विधेयक के प्रारुप का अनुमोदन भी आज होंने वाली कैबिनेट में कराया जाएगा।

अनुपयोगी विधेयकों को हटाने के लिए मप्र निरसन विधेयक 2022 के मसौदे पर भी होगी चर्चा
अनुपयोगी हो चुके विधेयकों को हटाने के लिए मध्यप्रदेश निरसन विधेयक 2022 के मसौदे पर भी कैबिनेट में चर्चा होगी जिसे विधानसभा में पेश किया जाएगा। वर्ष 21-22 के द्वितीय छ:माही  एवं वित्तीय  वर्ष 2022-23 की प्रथम छ:माही के आय और व्यय की प्रवृत्ति की समीक्षा विवरण विधानसभा पटल में रखने पर भी चर्चा होगी। विमुक्त, घुमंतू और अर्धघुमंतू समुदाय के लिए स्वरोजगार योजना पर भी कैबिनेट में चर्चा की जाएगी। इस योजना के तहत सरकार पचास लाख रुपए तक का बैक कर्ज दिलाएगी और इस पर छह साल तक ब्याज अनुदान उपलब्ध कराएगी। दूसरे अनुपूरक बजट प्रस्ताव पर भी कैबिनेट में चर्चा होगी जिसे विधानसभा में पेश किया जाएगा। इसके अलावा बाबई मोहासा में मेडिकल डिवाइस पार्क और बल्क ड्रग पार्क के लिए सुरक्षित रखी गई  दो हजार एकड़ जमीन दूसरे उद्योगों को देने के प्रस्ताव पर भी चर्चा की जाएगी।

KhabarBhoomi Desk-1

Show More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button