मध्यप्रदेश

जज्जी, कुशवाह, लोधी की सदस्यता पर EC ने मांगी जानकारी

भोपाल

कोर्ट के आदेश के आधार पर विधानसभा सदस्यता गंवाने की स्थिति में पहुंचे भाजपा और कांग्रेस के तीन विधायकों की सदस्यता के मामले में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय ने विधानसभा से जानकारी मांगी है। इन विधायकों की सदस्यता को लेकर भारत निर्वाचन आयोग को जानकारी भेजने के पहले विधानसभा के निर्णय की जानकारी चाही गई है।

इस बीच सोमवार से शुरू हो रहे सत्र के दौरान इन तीनों ही विधायकों को लेकर कई बंदिशें लगना भी तय हो गई है। हाईकोर्ट ने विधायक कांग्रेस विधायक अजब सिंह कुशवाह और बीजेपी विधायक राहुल लोधी व जजपाल सिंह जज्जी के विरुद्ध न्यायालय में अलग-अलग मामलों में दायर याचिका के मामले में उनके विरुद्ध निर्णय दिया है। अजब सिंह कुशवाह को एक मामले में दो साल की सजा मिली है तो राहुल लोधी विधानसभा उपचुनाव के दौरान दो निर्वाचन फार्म भरने के बाद उसमें अलग-अलग जानकारी देने के मामले में फंसे हैं और कोर्ट ने गलत जानकारी देने पर उनकी सदस्यता खत्म करने को कहा है। इनके विरुद्ध चंदा गौर ने याचिका दायर की थी। वहीं जजपाल सिंह जज्जी के जाति प्रमाण पत्र को लेकर भाजपा के पूर्व विधायक लड्डूराम कोरी ने याचिका दायर की थी जिसके बाद कोर्ट ने उनका प्रमाण पत्र खारिज कर विधायक पद की सदस्यता खत्म करने के आदेश दिए हैं।

Related Articles

न्यायालय के फैसले के दायरे में आए तीनों ही विधायकों से जानकारी मांगी है कि क्या उन्हें न्यायालय के फैसले के खिलाफ वरिष्ठ न्यायालय से स्थगन मिला है। अगर नहीं मिला होगा तो सदस्यता खत्म करने की कार्यवाही की जाएगी। विधायकों का जवाब आना बाकी है। इनके सदन में प्रवेश और सवाल जवाब करने का मसला भी कोर्ट से स्टे के फैसले के आधार पर ही तय होगा।
-एपी सिंह, प्रमुख सचिव, विधानसभा

KhabarBhoomi Desk-1

Show More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button