मध्य प्रदेश

 बिरला हॉस्पिटल को कंजूमर फोरम ने सेवा में कमी का दोषी माना, 12.37 लाख रुपए मुआवजा देने का आदेश

शिवपुरी
Birla Institute Of Medical Research Hospital Gwalior को सेवा में कमी का दोषी मानते हुए कंजूमर फोरम शिवपुरी ने बिरला हॉस्पिटल एवं चेयरमैन, बिरला नगर जन सेवा ट्रस्ट को 12.37 लाख रुपए मुआवजा अदा करने के आदेश दिए हैं।
श्री अरुण सिंह तोमर, रिटायर्ड न्यायाधीश एवं वर्तमान में जिला उपभोक्ता फोरम ग्वालियर के चेयरमैन हैं। इस प्रकरण में श्री अरुण सिंह तोमर के साथ उनके पुत्र श्री राघवेंद्र सिंह तोमर भी आवेदक है। उनके अधिवक्ता मनोज उपाध्याय ने बताया कि 19 से 29 अप्रैल 2021 के बीच सरला तोमर का बिड़ला अस्पताल में इलाज किया गया, पश्चात उनकी मृत्यु हो गई। कोरोना संक्रमण से जूझ रहीं सरला के इलाज में परिजन ने लापरवाही का आरोप लगाया। फोरम में पेश किए गए दावे में बताया गया कि लापरवाही के चलते ही सरला की मृत्यु हुई।

ग्वालियर का बिरला अस्पताल, बिरला नगर जन सेवा ट्रस्ट द्वारा संचालित किया जाता है। इसके बावजूद भी मरीज के परिजन से ज्यादा राशि वसूली की गई। इसके संबंध में दस्तावेज भी पेश किए गए बताया गया कि जिस दिन सरला तोमर की मृत्यु हुई। उसी दिन 21 हजार मूल्य के 16 इंजेक्शन लगाना बताया गया जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं रखा गया।

हालांकि, अस्पताल की ओर से सभी तथ्यों को खारिज किया गया। दोनों पक्षों को सुनने के बाद फोरम ने दावे को स्वीकार करते हुए अस्पताल व ट्रस्ट को विभिन्न मद में 12.37 लाख रुपए देने का आदेश दिया।

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BIMR हॉस्पिटल के जीएम गोविंद देवड़ा का कहना है कि हम आयोग के आदेश का सम्मान करते हैं। मगर आयोग ने प्रकरण के अनेक बिंदु दृष्टिगत नहीं किए हैं। जैसे मेडिकल बोर्ड ने कभी भी चिकित्सकीय सेवाओं में कमी या लापरवाही नहीं पाई है। फिर भी जिला आयोग ने सिर्फ शिकायत के आधार पर उक्त आदेश दिया है। साथ ही आयोग ने दस्तावेजों का भी उचित मूल्यांकन नहीं किया है। पुलिस ने जिस धोखाधड़ी के झूठे अपराध में खात्मा प्रस्तुत किया है, उसके स्थान पर आयोग ने चोरी के अपराध में खात्मा रिपोर्ट पेश करना लिखा है। हम आदेश से संतुष्ट नहीं हैं और विधिक सहायता लेकर आदेश की अपील राज्य आयोग में प्रस्तुत करेंगे।

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