भोपाल
प्रदेश के नगरीय निकायों के ऑडिट करने के लिए नगरीय प्रशासन विभाग ने प्रक्रिया का नये सिरे से निर्धारण कर दिया है। अब कोई भी चार्टर्ड एकाउंटेंट आगामी वित्त वर्ष के लिए अधिकतम दो बार ही नियुक्त किया जा सकेगा। एक चार्टर्ड एकाउंटेंट फर्म से तीन साल से अधिक ऑडिट नहीं कराया जाएगा।
नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा इस संबंध में जारी किए गए निर्देर्शो में कहा गया है कि नगर परिषद में पैतीस हजार, नगर पालिका में 65 हजार, पांच लाख तक की आबादी वाले नगर निगम में एक लाख, पांच लाख से अधिक पर डेढ़ लाख और पंद्रह लाख से अधिक आबादी वाले नगर निगम के ऑडिट के लिए अधिकतम दो लाख रुपए शुल्क दिया जाएगा।
जिन निकायों ने डबल अकाउंटिंग सिस्टम का कार्य पूर्ण किया है उनमें ऑडिट का कार्य उस फर्म द्वारा नहीं किया जाएगा जिस फर्म द्वारा डबल एंट्री एकाउंटिंग सिस्टम का कार्य किया गया है। निकायों के लेखों के अंकेक्षण के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट को रिसीप्ट पेमेंट एकाउंट, इनकम एक्सपेंडेचर एकाउंट, बैलेंस शीट, बैंक रिकोनसीलेशन स्टेटमेंट कैश फ्लो स्टेटमेंट तथा अन्य अभिलेख उपलब्ध कराना निकाय का उत्तरदायित्व है।
नगर निगमों में ऑडिट रिपोर्ट पर चार्टर्ड एकाउंटेंट तथा आयुक्त नगर निगम द्वारा हस्ताक्षर किये जाएंगे तथा नगर पालिका परिषद , नगर परिषद की ऑडिट रिपोर्ट पर चार्टर्ड एकाउंटेंट तथा मुख्य नगर पालिका अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किये जाएंगे। हस्ताक्षर के पहले चार्टर्ड एकाउंटेंट से नगर निगम आयुक्त्, मुख्य नगर पालिका अधिकारी अंकेक्षण प्रतिवेदन पर बिन्दुवार चर्चा करेंगे। प्रत्येक वित्तीय वर्ष का ऑडिट कार्य पंद्रह सितंबर 2023 तक अनिवार्य रुप से किया जाएगा। समयसीमा में ऑडिट का काम पूरा न होंने पर संबंधित आयुक्त, नगर निगम, मुख्य नगरपालिका अधिकारी तथ निकाय के लेखे से संबंधित अधिकारी, कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।
ऑडिट के लिए सीए फर्म को यह पात्रता जरूरी
पांच वर्ष का अनुभव, सी एंड एजी द्वारा लागू वित्त वर्ष के लिए इंपेनलमेंट हो, न्यूनतम दो पार्टनर्स, विगम तीन वित्त वर्ष में न्यूनतम औसत टर्नओवर पांच लाख रुपए हो, फर्म का कार्यालय उस संभाग में होना जरुरी है जिस संभाक की निकाय का उसे अंकेक्षण करना है। एक फर्म द्वारा अधिकतम पांच निकायों का अंकेक्षण किया जा सकेगा। चार्टर्ड एकाउंटेंट फर्म को कार्य आवंटित किए जाने से पहले चार्टर्ड एकाउंटेंट वर्तमान वित्तीय वर्ष में किए जा रहे अंकेक्षण की निकायवार सूची उपलब्ध कराएंगे।