मध्यप्रदेश

NSA के लिए नया सलाहकार बोर्ड बना अहलुवालिया अध्यक्ष

भोपाल

मध्यप्रदेश में विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत राज्य सरकार को सलाह देने के लिए राज्य सरकार ने सलाहकार बोर्ड का पुनर्गठन किया है। इसमें न्यायाधीश गुरुपाल सिंह अहुलवालिया को अध्यक्ष बनाया गया है। हाईकोर्ट ने प्रदेश में चार अधिनियमों के तहत गठित सलाहकार बोर्ड का पुनर्गठन करने के निर्देश राज्य सरकार को दिए थे।

हाईकोर्ट के निर्देश पर राज्य सरकार ने मध्यप्रदेश विशेष क्षेत्र सुरक्षा अधिनियम, प्रिवेंशन आॅफ इलिसिट ट्राफिक इन नारकोटिक्स ड्रग्स एंड सायकोट्रापिक सब्सटेन्सेस एक्ट के तहत मार्च 2021 में इन अधिनियमों के प्रयोजनों के लिए बने सलाहकार बोर्ड का भी पुनर्गठन कर दिया है। इन सभी  में न्यायाधीश गुरपाल सिंह अहलुवालिया को अध्यक्ष बनाया गया है। इन चारों मामलों में बने सलाहकार बोर्ड में न्यायाधीश विशाल धगट और विशाल मिश्रा को सदस्य बनाया गया है।

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यह होगी भूमिका
 जिलों में कलेक्टर के प्रस्ताव पर गृह सचिव जिले में राष्टÑीय सुरक्षा अधिनियम के तहत किसी भी व्यक्ति पर प्रतिबंध लगा सकते है। लेकिन इस अवधि के 90 दिन पूरे होंने के बाद यदि एनएसए की अवधि बढ़ाना है तो कलेक्टर के प्रस्ताव पर गृह सचिव इसे सलाहकार बोर्ड के पास निर्णय के लिए भेजेंगे। सलाहकार बोर्ड यह तय करेगा कि उस व्यक्ति पर आगे राष्टÑीय सुरक्षा अधिनियम के तहत प्रतिबंध लगाना आवश्यक है या नहीं। वह चाहे तो अवधि बढ़ा सकता है या फिर कलेक्टर के प्रस्ताव को निरस्त कर सकता है। इसी तरह अन्य मामलों में भी सलाहकार बोर्ड ही अंतिम निर्णय लेगा।

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