भोपाल
वित्त विभाग ने अस्वस्थ एवं अति वरिष्ठ पेंशनरों और परिवार पेंशनरों की सुविधा के लिए डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की व्यवस्था लागू कर दी है। विभाग ने ये निर्देश बीमार और अति वरिष्ठ पेंशनरों और परिवार पेंशनरों को डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र तैयार करने और प्रस्तुत करने के लिए बनाए गए केंद्रों और कियोस्क तक पहुंचने में होने वाली दिक्कतों की जानकारी सामने आने के बाद जारी किए हैं।
केंद्रीय कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय भारत सरकार ने इसको लेकर राज्य सरकार को निर्देश दिए थे।
इसके बाद प्रदेश के वित्त विभाग द्वारा केंद्र के फैसले के आधार पर इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक द्वारा डिजिटल जीवन प्रमाण जमा करने के लिए डोर स्टेप सर्विस सेवा अतिरिक्त विकल्प के रूप में सशुल्क प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया है। वैकल्पिक व्यवस्था में जीवन प्रमाण-पत्र, पोर्टल के साथ इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक या पोस्ट आफिस से संपर्क कर नियत शुल्क जमा कर प्राप्त किया जा सकेगा।
इसके लिए पेंशनर और परिवार पेंशनर को मूलभूत जानकारी जैसे पेंशन आईडी, पेंशन पेमेंट आर्डर, पेंशन वितरण विभाग, संस्था, बैंक वितरण, मोबाइल नंबर, आधार नंबर की जानकारी पोस्टमैन को उपलब्ध करानी होगी। पोस्टमैन द्वारा बायोमेट्रिक डिवाइस से पेंशनर का सत्यापन करते हुए डिजिटल जीवन प्रमाण-पत्र जनरेट कर जीवन प्रमाण पोर्टल पर अपडेट किया जा सकेगा।