छत्तीसगढ़

संपत्ति कर का भुगतान कर छूट का लाभ लें : आयुक्त

राजनांदगांव

नगर निगम आयुक्त डॉ. अशुतोष चतुवेर्दी ने नागरिकों से वित्तीय वर्ष 2023-24 में सम्पत्तिकर का अग्रिम भुगतान कर छुट का लाभ लेने की अपील की है। आयुक्त डॉ. चतुवेर्दी ने बताया कि छ.ग.नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 137(1) के अधीन नियत तारीख के पूर्व चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में सम्पत्तिकर का एकमुश्त भुगतान करने पर छुट का लाभ दिया जावेगा।

उन्होने बताया कि 1 अप्रैल 2023 से 31 जुलाई 2023 तक सम्पत्तिकर का भुगतान करने पर 6.25 प्रतिशत की छुट दी जावेगी। इसी प्रकार 1 अगस्त 2023 से 30 दिसम्बर 2023 तक भुगतान करने पर 4 प्रतिशत की छुट दी जावेगी। 1 जनवरी 2024 से 31 मार्च 2024 तक 0 प्रतिशत छुट दी जायेगी। उन्होंने नागरिकों से सम्पत्तिकर का भुगतान कर छुट का लाभ लेकर नगर विकास में सहयोग की अपील की है।

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