
भोपाल
मध्यप्रदेश में सभी पात्र मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में शामिल करने के उद्देश्य से प्रदेश के सभी विधानसभा क्षेत्रों में विशेष अभियान चलाया जा रहा है। भारत निर्वाचन आयोग एवं मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं कि कोई भी पात्र मतदाता मतदाता सूची में शामिल होने से वंचित न रहे।
अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए प्रदेश के 55 जिला निर्वाचन अधिकारी, 230 निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (ईआरओ), 532 सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (एईआरओ) तथा 71,930 बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) एवं संबंधित पर्यवेक्षक सक्रिय रूप से कार्य कर रहे हैं। इनके माध्यम से पात्र मतदाताओं को मतदाता सूची में शामिल करने तथा निर्वाचन संबंधी प्रक्रियाओं में सहायता उपलब्ध कराने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।
मतदाता सूची संबंधी सहायता के लिए हेल्पडेस्क
मतदाता सूची से संबंधित किसी भी शिकायत अथवा प्रपत्र-6 भरने में सहायता के लिए नागरिक कार्यालयीन समय में जिला स्तर पर जिला निर्वाचन अधिकारी तथा विधानसभा क्षेत्र स्तर पर निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के कार्यालय में स्थापित हेल्प डेस्क से संपर्क कर सकते हैं। मतदाता सूची में नाम शामिल कराने तथा सूची से संबंधित अन्य दावे एवं आपत्तियां निर्धारित प्रपत्रों में प्रस्तुत की जा सकती हैं।
नए मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में शामिल कराने के लिए फॉर्म-6 में आवेदन किया जा सकता है। मतदाता सूची में नाम शामिल करने या हटाने के प्रस्ताव पर आपत्ति दर्ज कराने के लिए फॉर्म-7 निर्धारित है। वहीं, निवास स्थानांतरण, मतदाता सूची में प्रविष्टियों में सुधार, मतदाता पहचान पत्र (EPIC) के प्रतिस्थापन तथा दिव्यांग मतदाता के रूप में चिह्नित कराने के लिए फॉर्म-8 का उपयोग किया जा सकता है।






