
पटना
राजधानी के मुसल्लहपुर हाट में कोचिंग विवाद से जुड़े मामले में ज्ञान बिंदु के डायरेक्टर रौशन आनंद के भाई और स्टाफ को सोमवार को जमानत नहीं मिली।
जिला एवं सत्र न्यायाधीश की बेंच में जमानत याचिका दाखिल की गई थी। एडीजी 33 की अदालत में अभिषेक और गौरव की जमानत पर सुनवाई के दौरान दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने एलसीआर की मांग की है।
फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के यहां से एलसीआर (लोअर कोर्ट रिकॉर्ड) आने के बाद मामले में अगली तारीख को दोबारा बहस होगी। फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट ने दोनों की बेल खारिज कर दी थी।
फैजल खान मामले में 25 जून को सुनवाई
2 जून की रात खान ग्लोबल स्टडीज पर बवाल के बाद हुए फायरिंग मामले में फैजल खान उर्फ खान सर एवं उनके दो गार्डों की जमानत पर 25 जून को सुनवाई होनी है।
इस मामले में कोर्ट 25 जून तक गिरफ्तारी पर रोक लगा रखी है। पिछली सुनवाई में कोर्ट में पुलिस ने अपडेटेड केस डायरी सबमिट की थी।
क्या है पूरा मामला?
बता दें कि कोचिंग संस्थान में हंगामा, मारपीट और फायरिंग मामले में ज्ञान बिंदु के डायरेक्टर रौशन आनंद व उनके भाई एवं स्टाफ को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था।
उस घटना में खान ग्लोबल के गार्ड चुनचुन यादव को चोटें आई थीं। इसके बाद फैजल खान के दो गार्डों ने दो-दो राउंड फायरिंग की थी।
पिछले दिनों रौशन आनंद के भाई प्रिंस यादव की नेपाल में संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के बाद मामले ने तूल पकड़ लिया।
जमानत पर जेल से बाहर आए रौशन आनंद ने फैजल खान और कोल्ड स्टोरेज के मालिक पर अपने भाई की हत्या का आरोप लगाया था।






