छत्तीसगढ़

कलेक्टर का निर्देश: स्कूलों के पास तंबाकू बिक्री पर हो सख्त कार्रवाई, सभी एसडीएम को दिए आदेश

उत्तर बस्तर कांकेर : शहरी क्षेत्रों में स्कूलों के आसपास तम्बाकू उत्पाद बेचने वालों पर सख्ती से प्रतिबंधात्मक कार्यवाही करें सभी एसडीएम : कलेक्टर निलेशकुमार महादेव क्षीरसागर

कलेक्टर का निर्देश: स्कूलों के पास तंबाकू बिक्री पर हो सख्त कार्रवाई, सभी एसडीएम को दिए आदेश

उत्तर बस्तर कांकेर: स्कूल परिसर के आसपास तंबाकू बिक्री पर रोक, कलेक्टर ने एसडीएम को दिए सख्त निर्देश

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सभी कार्यालयों में तम्बाकू नियंत्रण के लिए नामांकित किए जाएंगे नोडल अधिकारी

उत्तर बस्तर कांकेर

कलेक्टर श्री निलेशकुमार महादेव क्षीरसागर की अध्यक्षता में आज राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत जिला स्तरीय समन्वय समिति की बैठक का आयोजन  किया गया। उन्होंने सभी अनुविभागीय अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि शहरी क्षेत्रों में स्कूलों व सार्वजनिक स्थलों के आसपास ठेले, गुमटियों में तम्बाकू और उससे निर्मित विभिन्न प्रकार के उत्पाद बेचे जाने की शिकायतें अक्सर मिलती हैं। बच्चों को किसी प्रकार के नशे की लत ना पड़े, इसलिए सभी अनुविभागीय अधिकारी कोटपा एक्ट के तहत सख्ती से प्रतिबंधात्मक कार्यवाही करें।

कलेक्टर द्वारा जिले में नशे के विरुद्ध अभियान चलाते हुए सतत् चालानी कार्यवाही करने, जिले के सभी कार्यालयों एवं शैक्षणिक संस्थानों को तम्बाकू मुक्त किये जाने के साथ-साथ यथाशीघ्र जिले को धूम्रपान मुक्त किये जाने के निर्देश दिए गए। पुलिस विभाग की समीक्षा बैठक में कोटपा 2003 के विषय को भी शामिल करने तथा जिले के समस्त कार्यालयों में तम्बाकू नियंत्रण के लिए नोडल अधिकारी के नामांकित करने के निर्देश दिए गए।

  बैठक के दौरान तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के जिला सलाहकार डॉ. विनोद वैध द्वारा तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत जिले में की जा रही गतिविधियों के सम्बंध में अवगत कराया गया। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. आर.सी. ठाकुर द्वारा राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम, कोटपा एक्ट 2003, कोटपा छ.ग. संशोधन अधिनियम 2021, धूम्रपान मुक्त नीतियों से अवगत कराया गया। इस अवसर पर जिला स्तर के सभी अधिकारीगण उपस्थित थे।

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