उत्तर प्रदेश

न्यायालय ने नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 20 वर्ष की सजा सुनाई, 40 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया

महराजगंज
श्यामदेउरवा थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी नाबालिग किशोरी से दुष्कर्म के मामले में विशेष सत्र न्यायाधीश पाक्सो कोर्ट पीसी कुशवाहा ने आरोपित उस्मान अली को दोषी सिद्ध किया है। दोषसिद्ध आरोपित को न्यायालय ने 20 वर्ष के सश्रम कारावास और 40 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है ।

पत्रावली के अनुसार, दिसंबर 2023 में घटना उस वक्त हुई जब पीड़िता की मां इलाज के लिए बाहर गई थी। उसी दौरान पड़ोसी उस्मान अली ने घर में घुसकर नाबालिग किशोरी के साथ दुष्कर्म किया। घटना के बाद भी वह पीड़िता पर संबंध बनाने का दबाव बनाता रहा और विरोध करने पर उसे जान से मारने की धमकी देता रहा।

मानसिक रूप से परेशान पीड़िता ने घटना की जानकारी अपनी मां को दी। जिसके बाद पीड़िता की मां ने थाने में तहरीर दी। मामले की जांच के बाद पुलिस ने आरोपित के विरुद्ध घर में घुसकर दुष्कर्म करने और धमकाने के आरोप में केस दर्ज कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।

अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक विजय नारायण सिंह ने अदालत में मजबूत पैरवी करते हुए दोष सिद्ध करने वाले साक्ष्य प्रस्तुत किए। कोर्ट ने गवाहों और दस्तावेजों के परीक्षण के आधार पर उस्मान अली को दोषी मानते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास और 40 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया।

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