मध्यप्रदेश

कलेक्टर ने किया कनिष्ठ सहायक डब्ल्यूएलसी व एससीएससी को निलंबित

शहडोल

कलेक्टर डॉ. केदार सिंह ने भंडारित खराब खाद्यान्न में अत्यंत गंभीर अनियमितता पर म.प्र.सिवल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 के अंतर्गत श्रीमती सुधा रघु, शाखा प्रबंधक एमपीडब्ल्यूएलसी बुढार मूल पद कनिष्ठ सहायक एवं सुश्री आगरवती बैगा कनिष्ठ सहायक  एमपीएससीएससी बुढार को तत्काल प्रभाव से निलंबित  कर दिया है।

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