छत्तीसगढ़

अभ्यर्थियों के लिए 10 हजार रूपए से अधिक नकदी भुगतान पर प्रतिबंध

रायपुर

रायपुर दक्षिण विधानसभा उप निर्वाचन 2024 के लिए आज कलेक्टोरेट के रेडक्रॉस सभाकक्ष में निर्वाचन व्यय लेखा प्रशिक्षण एवं सह कार्यशाला आयोजित की गई। इसमें व्यय प्रेक्षक कनुप्रिया दमोर शामिल हुई। प्रशिक्षण में बताया गया कि अभ्यर्थी को निर्वाचन व्यय के लिए अलग से नया बैंक खाता खोलना आवश्यक होता है। उक्त खाता से केवल निर्वाचन संबंधी व्ययों का भुगतान, न कि व्यक्तिगत व्ययों का भुगतान होगा। किसी भी एक मद में किसी भी एक संस्था को दस हजार से अधिक का नगद भुगतान प्रतिबंधित रहेगा। दस हजार से अधिक व्ययों का चेक, आरटीजीएस, एनईएफटी के माध्यम से भुगतान अनिवार्य है।

प्रत्याशी के स्वयं के वाहन का विधिवत प्रचार-प्रसार हेतु अनुमति प्राप्त होने पर व्यय से छूट, परंतु वाहन प्रत्याशी के नाम पर पंजीकृत होने पर आर.सी. बुक की छायाप्रति अनिवार्य है। शेष अन्य मद यथा डीजल, वाहन चालक, ध्वनिविस्तारक यंत्र का व्यय लागू होगा। निर्वाचन व्यय के लिए लेखा पंजी का संधारण, अंतिम लेखा जमा होने तक लेखा पंजी एवं निर्वाचन व्यय से संबंधित समस्त दस्तावेजों को सुरक्षित रखना अनिवार्य है। पंजी में सफेद पृष्ठ दैनिक लेखा पंजी भाग-अ में, नगद प्राप्ति, भुगतान पंजी भाग-ब में तथा बैंक खाता में प्राप्ति, भुगतान पंजी भाग-स में दर्शित है। निर्वाचन तक व्ययों का मिलान हेतु तीन बार उपस्थिति अनिवार्य है। लेखा मिलान के लिए समस्त भुगतान के व्हाउचर, बिल की मूल व स्व-प्रमाणित छायाप्रति, उस दिनांक तक अपडेटेड बैंक पास बुक, स्टेटमेंट की मूल व स्व-प्रमाणित छायाप्रति एवं मूल निर्वाचन व्यय पंजी सहित उपस्थित होना आवश्यक है।

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