मध्यप्रदेश

लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा स्वीकृति आदेश जारी

भोपाल

उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल के निर्देश पर शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय के जूनियर डॉक्टर्स के मासिक स्टायपेंड में वृद्धि के स्वीकृति के आदेश लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा जारी कर दिये गये हैं।

डिप्लोमा/पी.जी. प्रथम वर्ष का मासिक स्टायपेंड 69 हज़ार 115 रुपये से बढ़कर 72 हज़ार 633 रुपये, डिप्लोमा/पी.जी. द्वितीय वर्ष का मासिक स्टायपेंड 71 हज़ार 241 रुपये से 74 हज़ार 867 रुपये, सुपर स्पेशिलिटी प्रथम, द्वितीय और तृतीय वर्ष तथा पी.जी. तृतीय वर्ष का मासिक स्टायपेंड 73 हज़ार 368 रुपये से 77 हज़ार 102 रुपये, इंटर्न का मासिक स्टायपेंड 12 हज़ार 760 रुपये से 13 हज़ार 409 रुपये, सीनियर रेसीडेंट का मासिक स्टायपेंड 80 हज़ार 811 रुपये से 84 हज़ार 924 रुपये और जूनियर रेसीडेंट का मासिक स्टायपेंड 56 हज़ार 355 रुपये से बढ़कर 59 हज़ार 223 रुपये की स्वीकृति विभाग द्वारा की गयी है। यह वृद्धि 1 अप्रैल 2023 से निर्धारित की गयी है।

एमजीएम इंदौर के चिकित्सा शिक्षकों का वरिष्ठ पद पर उन्नयन

उप मुख्यमंत्री शुक्ल ने प्रदेश में चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण में अधोसंरचना विकास और मैनपॉवर प्रबंधन दोनों घटकों को प्राथमिकता दी है। विभागीय समीक्षा बैठक और विशेषज्ञों से चर्चा में चिकित्सकीय स्टाफ की पर्याप्त उपलब्धता और उनके हितों को महत्व दिया है। इसी क्रम में उप मुख्यमंत्री शुक्ल के निर्देश पर एमजीएम इंदौर के चिकित्सा शिक्षकों का वरिष्ठ पदों पर उन्नयन के लंबित प्रकरण का त्वरित निराकरण किया गया। विभिन्न विभागों के 12 चिकित्सा शिक्षकों के वरिष्ठ पद पर उन्नयन के आदेश जारी कर दिये गये हैं।

 

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