मध्यप्रदेश

हाई कोर्ट ने लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले प्रेमी युगल को सुरक्षा प्रदान किए जाने के आदेश जारी कर दिए

ग्वालियर
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने मुरैना जिले में लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले प्रेमी युगल को सुरक्षा प्रदान किए जाने के आदेश जारी कर दिए हैं। यह वही प्रेमी युगल है जो दो फरवरी को हाईकोर्ट के समक्ष अपने स्वजनों से सुरक्षा मांगने के लिए आए थे।

हाईकोर्ट ने उन्हें शादी करके आने के लिए निर्देशित किया था। गुरुवार को हाईकोर्ट में पेश होकर प्रेमी युगल ने अपने सभी दस्तावेज जमा किए। सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने मुरैना एसपी को निर्देश जारी करते हुए याचिकाकर्ताओं को सुरक्षा प्रदान करने के आदेश जारी किए।

बता दें कि पिछली सुनवाई पर मुरैना में लिव इन में रहने वाला यह प्रेमी युगल जब हाईकोर्ट के समक्ष पेश हुए तो कोर्ट ने उनसे उनकी शिक्षा दीक्षा के बारे में पूछा था। जब प्रेमी युगल ने अपनी पढ़ाई-लिखाई के बारे में बताया तो हाईकोर्ट ने युवक से दो का पहाड़ा पूछ लिया था और युवती से चार और चार का योग।

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किसी ने जवाब दिया, किसी ने नहीं, इसके बाद हाईकोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि मुरैना जिले में भी अब लिव इन का कल्चर शुरू हो गया है। अंत में हाईकोर्ट ने उनको 14 फरवरी को शादी करने और उसके बाद कोर्ट में आकर प्रोटेक्शन मांगने के निर्देश दिए थे।

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