छत्तीसगढ़

बीईओ ऑफिस में आभ्द्रता करने पर दोनों शिक्षकों को किया सस्पेंड

रायपुर
बीईओ ऑफिस में गाली-गलौज करने वाले प्रधान पाठक और छात्राओं के साथ अभद्रता करने के दो अलग-अलग मामलों में आरोपी शिक्षकों को सस्पेंड कर दिया गया है। बीईओ कार्यालय में पहुंचकर अधिकारियों एवं कर्मचारी से गाली-गलौज कर मारपीट की धमकी देने और शासकीय काम में बाधा पहुंचाने वाले प्रधान पाठक होशेलाल टंडन एवं छात्राओं से मारपीट करने और छात्राओं को स्कूल से घर तक उनका पीछा करने के मामले में शिक्षक मयंक शर्मा को बिलासपुर के संयुक्त संचालक आरपी आदित्य ने सस्पेंड कर दिया है। दोनों शिक्षकों के विरुद्ध मिले शिकायत की जांच प्रतिवेदन के आधार पर संयुक्त संचालक ने यह कार्रवाई की है।

पहला मामला शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला हरिपुर विकासखंड गौरेला में पदस्थ प्रधान पाठक होशेलाल टंडन के द्वारा 29 दिसम्बर को बीईओ कार्यालय गौरेला में जाकर अधिकारी एवं कर्मचारी से गाली-गलौज करते हुए मारपीट करने की धमकी दी गई थी। इसकी शिकायत गौरेला के बीईओ डॉ. संजीव शुक्ला ने जीपीएम जिले की कलेक्टर प्रियंका ऋषि महोबिया से की। इसके बाद कलेक्टर द्वारा इस मामले की जांच कराई गई थी और होशे लाल टंडन को कारण बताओं नोटिस जारी कर उसे जवाब भी मांगा गया था। परंतु समयावधि में जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया था। उक्त मामले में जांच के बाद कार्यालय कलेक्टर जिला गौरेला पेण्ड्रा मरवाही के पत्र 24 जनवरी 24 द्वारा होशे लाल टंडन प्रधान पाठक पूर्व माध्यमिक शाला हरिपुर के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई किए जाने की अनुशंसा की गई थी। जिसके आधार पर बिलासपुर के संयुक्त संचालक ने बुधवार को होशे लाल टंडन को सस्पेंड कर जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में संलग्न कर दिया है।

इसी तरह दूसरा मामला पूर्व माध्यमिक शाला कन्या सारबहरा में पदस्थ शिक्षक मयंक शर्मा के विरुद्ध जिला शिक्षा अधिकारी जेके शास्त्री को शिकायत मिली थी कि शिक्षक मयंक शर्मा के द्वारा आवंटित किया गया अध्यापन कार्य नहीं कराया जाता है तथा छात्राओं के साथ मारपीट की जाती है। शिकायत में यह भी कहा गया था कि मयंक शर्मा विलंब से स्कूल आते हैं और प्रधान पाठक के निर्देशों का पालन नहीं करते बल्कि उन्हें जान से मारने की धमकी भी देते हैं। साथ ही शाला प्रबंधन समिति के सदस्यों द्वारा भी मयंक शर्मा पर आरोप लगाया गया था कि शर्मा छात्राओं से गलत हरकत करते हैं एवं उनका पीछा घर तक करते हैं। उपरोक्त शिकायत की जांच के बाद डीईओ जेके शास्त्री के जांच प्रतिवेदन के आधार पर शिक्षक मयंक शर्मा को संयुक्त संचालक के द्वारा सस्पेंड कर उन्हें बीईओ कार्यालय गौरेला में अटैच कर दिया गया है। उपरोक्त दोनों शिक्षकों को सस्पेंड अवधि में जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता रहेगी।

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